पास्को एक्ट व अपहरण में एक को 7 वर्ष का करवासव, 50 हजार का जुर्माना

*कुल जुर्माने का 1/2 भाग पीडि़ता को दिया जायेगा
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। किशोरी का अपहरण व पाक्सो एक्ट के मामले में अपर जिला जज विशेष पाक्सो एक्ट न्यायधीश प्रेम शंकर ने अंकित पुत्र पंचू लाल निवासी सरमपुरा जनपद धौलपुर राज्य राजस्थान को दोषी करार देते हुए 7 वर्ष का कारवास 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड दण्डित किया।बीते वर्ष 2014 को कोतवली कायमगंज क्षेत्र निवासी युवक ने दी गयी तहरीर में बताया कि मेरे घर पर अंकित धौलपुर राजस्थान निवासी आया था। मेरी 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री बाजार में समान खरीदने के लिए गई हुई। उसको अंकित अपने साथ ले गया। काफी खोजबीन के बाद मेरी पुत्री का पता नहीं लगा। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर साक्ष्य गवाह के आधार पर न्ययालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता प्रदीप सिंह, अनुज कटियार, विकास कटियार की कुशल पैरवी के आधार पर अपर जिला जज विशेष पाक्सो एक्ट के न्यायधीश प्रेम शंकर ने अंकित को पाक्सो एक्ट के मामले में दोषी करार देते हुए 7 वर्ष का कारवास व 50 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया।

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