फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। आईटीआई में कार्यरत अनुदेशक के अपहरण के मामले में स्थानीय पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज न किए जाने पर पीडि़ता ने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान थाना कादरी गेट के प्रधानाचार्य व इसी संस्थान के प्रधानाचार्य जनपद कन्नौज के विरुद्ध न्यायालय में याचिका दायर की है। शहर कोतवाली के मोहल्ला सेनापत कूंचा निवासी रजनी शुक्ला ने न्यायालय में परिवाद दायर किया है। जिसमें दर्शाया कि उनके पति रमाकांत शुक्ला जोकि आईटीआई स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में अनुदेशक के पद पर कार्यरत हैं। 6 जून को आईटीआई कॉलेज से अपहरण हो गया था। जिसकी गुमशुदा 7 जून को कादरी गेट थाने में दर्ज कराई। अपहरणकर्ताओं द्वारा बरेली कैंट के पास 12 जून को एक अज्ञात स्थान पर मरणासन अवस्था में फेंक दिया। वहां की पुलिस ने सूचना दी। बताएं कि सरकारी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। सूचना मिलने पर मैं अपने पुत्र शुभाशीष, इलाका पुलिस व अमित दुबे तथा राम लडै़ते मिश्रा के साथ बरेली गई और अस्पताल से उन्हें घर लेकर आई। आईटीआई चौकी पुलिस ने उनके बयान दर्ज किए, डॉक्टरी परीक्षण नहीं कराया गया और ना ही गुमशुदा का मामला अपहरण में तरमीम किया। पति की जब मानसिक स्थिति सही हुई तो उन्होंने पूरी घटना बताई और बताया कि आईटीआई फर्रुखाबाद के प्रधानाचार्य राजवीर सिंह व कन्नौज आईटीआई के प्रधानाचार्य अमित कुमार पटेल ने मेरा अपहरण हत्या करने के उद्देश्य से कराया। अपहरणकर्ताओं की बातचीत मैंने सुनी। इस संदर्भ में कादरीगेट थाना पुलिस से शिकायत की पर मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई।