यातायात नियमों का पालन करें, जीवन बचाएं

दुर्घटना में घायल को अस्पताल भेजकर इनाम पाएं
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। सडक़ सुरक्षा पखवाड़ा के अंतर्गत शनिवार को परिवहन कार्यालय फतेहगढ में चालकों की गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी को संबोधित करते हुए एआरटीओ प्रशासन वी0एन0 चौधरी द्वारा सभी चालकों से अनुशासन में वाहन चलाने की अपील की गई तथा सडक़ सुरक्षा के नियमों का पालन कर जीवन बचाने की सीख दी गई। एआरटीओ ने बताया की सडक़ पर थोड़ी सावधानी रखते हुए वाहन चलाने से बहुमूल्य जीवन बचाया जा सकता है। जैसे हेलमेट लगाकर ही दो पहिया वाहन चलाएं, सीट बेल्ट लगाने के उपरांत ही चार पहिया अथवा कोई व्यावसायिक वाहन चलाएं, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग कदापि न करें, मद्यपान अथवा नशा करके किसी भी स्थिति में वाहन न चलाएं, वाहन को सीमित गति में ही चलाएं। अपने वाहन के प्रपत्रों की जांच नियमित रूप से करते रहें। इन नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन को सुरक्षित बनाएं।
एआरटीओ प्रवर्तन सुभाष राजपूत द्वारा चालकों को संबोधित करते हुए बताया गया कि यदि मार्ग पर सडक़ दुर्घटना में घायल किसी व्यक्ति को अस्पताल में एक घंटे के अंदर प्राथमिक चिकित्सा मिल जाती है तो उसके जीवन की संभावनाएं 40 प्रतिशत तक बढ़ जाती है। दुर्घटना के उपरांत के एक घंटा को गोल्डन आवर कहा जाता है तथा इस प्रकार किसी घायल व्यक्ति को अस्पताल भिजवाने वाले आदमी को गुड सेमेंरिटन अथवा नेक आदमी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऐसे व्यक्ति के लिए जनपद स्तर पर 5000 के इनाम की घोषणा की गई है। प्रदेश स्तर के पुरस्कारों में नेक आदमी को एक लाख रूपए के पुरस्कार की व्यवस्था है। नेक आदमी से पुलिस द्वारा कोई पूछताछ नहीं की जाएगी। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पष्ट आदेश दिया गया है। इसके अतिरिक्त कोई भी चिकित्सालय घायल व्यक्ति के इलाज से मना नहीं कर सकता है। नेक आदमी यदि चाहे तो अपना नाम व पता डॉक्टर अथवा पुलिस अधिकारी को बता सकता है परंतु डॉक्टर अथवा पुलिस अधिकारी नेक आदमी को जानकारी हेतु मजबूर नहीं कर सकते हैं। इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नेक आदमी के बचाव के लिए अलग से आदेश जारी किए गए हैं जो पुलिस एवं चिकित्सा विभाग पर लागू होते हैं। एआरटीओ प्रवर्तन सुभाष राजपूत द्वारा बताया गया कि जनपद में अब तक घटित 343 दुर्घटनाओं के उपरांत भी एक भी नेक व्यक्ति जनपद में सामने नहीं आया है जो अत्यंत दुखद है। सभी को दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचा कर मानवता के इस कृत्य को अवश्य करना चाहिए। परिवहन विभाग के प्रचार वाहन द्वारा रोडवेज बस अड्डा तथा नगर के भीड़भाड़ वाले स्थानों में ऑडियो के माध्यम से यातायात के नियमों का प्रचार प्रसार किया गया।

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