विद्युत चोरी व कर्मचारी के साथ मारपीट के मामले में चार वर्ष की सजा

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। विद्युत चोरी व कर्मचारी के साथ मारपीट के मामले अपर जिला जज ईसी एक्ट के न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह नेअतुल गुप्ता निवासी मोहम्दाबाद को 4 वर्ष का कारवास व 38 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
विगत 15 वर्ष पूर्व विद्युत विभाग के अवर अभियंता राममोहन सक्सेना नीब करोरी ने कोतवाली पुलिस को दी गयी तहरीर में दर्शाया था कि बिजली चोरी को रोकथाम के लिए अपनी टीम के साथ मोहम्मदाबाद में चक्की एक्सपेलर को वाईपास से चलाते हुए अतुल गुप्ता को पकड़ा था। अतुल ने सहायक अभियंता साजिद हुसैन को लाठी-डंडों से मारपीट कर घायल कर दिया। जिससे उनके दांत टूट गए थे और सरकारी काम मे बांधा व जीप में तोडफोड़ की। मारपीट में विद्युत चोरी अधिनियम में मामला दर्ज करवाया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में धारा 147, 148, 325, 332, 353, 427, 135(2) के तहत आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता हरनाथ सिंह, अखिलेश कुमार, अभिषेक सक्सेना की कुशल पैरवी के आधार अपर जिला जज विशेष ईसी एक्ट न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने अतुल गुप्ता को 4 वर्ष का कारवास व 38 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

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