फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। न्यायालय में प्रस्तुत ना होने पर फर्रुखाबाद नगर पालिका अधिशासी अधिकारी न्यायालय ने स्पष्टीकरण के साथ 26 जून को उपस्थित होने का आदेश दिया है। ऐसा ना करने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश ने नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को नोटिस जारी किया है। अशोक कुमार प्रति राजू पाल आदि ने कोतवाली फर्रुखाबाद के अंतर्गत १56(3) सीआरपीसी में अतिक्रमण हटाए जाने के संदर्भ में आख्या हेतु 20 मई को पत्र प्रेषित किया था। जिसमें नगर पालिका द्वारा आख्या प्राप्त नहीं हुई। जिसके चलते प्रार्थना पत्र निस्तारण में बिलंब हो रहा है। अदालत ने नगर पालिका ईओ को आदेशित किया है कि 26 जून को उपस्थित स्पष्टीकरण सहित हो अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जायेगी।