*15 दिन के भीतर स्पष्टीकरण न दिया तो होगी वसूली, दर्ज होगी एफआईआर
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। ग्रामीणों की शिकायत पर जिलाधिकारी द्वारा गठित की गई जांच समिति की रिपोर्ट आने पर निवर्तमान ग्राम प्रधान, सचिव, ग्राम विकास अधिकारी व खण्ड प्रेरक को शौचालय निर्माण में किये गये घोटाले का प्रथम दृष्टिया दोषी पाये जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी करके 15 दिन के अंदर स्पष्टीकरण देने के आदेश दिये गये।
विकास खण्ड नवाबगंज की ग्राम पंचायत कुतुबुद्दीनपुर के ग्रामीण राघवेन्द्र सिंह, रिन्कू, रमेश, सर्वेश, सतेन्द्र, लालू आदि ने धर निकाल लिये जाने के बावजूद भी 43 शौचालय न बनवाये जाने की शिकायत की थी। यह शिकायत आईजीआरएस पोर्टल पर की गई थी। जिस पर कार्यवाही करते हुए जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने जांच टीम का गठन किया। जांच टीम ने कुतुबुद्दीनपुर पहुंचकर शौचालय के स्थलीय सत्यापन किया। डोर-टू-डोर पहुंचकर टीम में शामिल पंचायत राज अधिकारी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिसमें 43 शौचालय स्वच्छ भारत मिशन की बेवसाइट पर फीड होने व उनकी जीओ टैग होने के उपरान्त भी मौके पर नहीं पाये गये। इसके साथ ही 17 लाभार्थियों द्वारा शौचालय तोड़ दिये जाने की रिपोर्ट भी मिली। ऐसे में सरकारी धनराशि को क्षति पहुंचाने के मामले में संबंधित निवर्तमान प्रधान संजीव कुमार, सचिव ग्राम पंचायत सुनील कुमार, ग्राम विकास अधिकारी रविन्द्र सिंह तथा खण्ड प्रेरक शोभित त्रिवेदी द्वारा रिपोर्ट न लिखाये जाने पर उन्हें प्रथम दृष्टिया दोषी करार देते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और 15 दिन के अंदर जिलाधिकारी कार्यालय उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिये गये। डीएम ने बताया कि यदि स्पष्टीकरण नहीं दिया गया तो प्रकरण में दोषी मानते हुए उल्लेखित लोगों से 516000 लागत के आधे रुपये 258000 रुपये की वसूल किये जायेंगे व रिपोर्ट दर्ज करायी जायेगी।