रेलवे संपत्ति चोरी में तीन युवकों को सजा

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने रेलवे संपत्ति बरामदगी के मुकदमे में तीन लोगों पर 2500-2500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया हैं।
कन्नौज रेलवे स्टेशन पर जीआरपी चौकी इंचार्ज ने वर्ष 2017 में कानपुर नगर के थाना शिवराजपुर के गांव मुडेरी निवासी शिवमोहन सिंह उर्फ भोला ठाकुर, बिल्हौर थाना क्षेत्र के गांव उत्तरीपुरवा निवासी अजीत व शांतिनगर उत्तरीपुरवा निवासी शनि को गिरफ्तार किया था। उनके पास से तीन सोलर प्लेट, पेचकस, रिंच व अन्य औजार बरामद किए थे। इनके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। तीनों आरोपियों ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर जुर्म स्वीकार कर लिया। रेलवे मजिस्ट्रेट ने जुर्माने और जेल में पूर्व में बिताई गई अवधि की सजा से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर दस दिन की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है। वहीं एक अन्य रेलवे स्टेशन पर चोरी का प्रयास करने के मुकदमे में कन्नौज जिला व थाना क्षेत्र के मोहल्ला गदनपुर बड्ड मकरंदनगर निवासी अर्जुन उर्फ राणा को छह माह चार दिन की सजा से दंडित किया है।

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