PM मोदी और CM योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोपी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया

प्रयागराज
PM मोदी और CM योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोपी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया
कोर्ट ने क्या कहा?
हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा- “पत्रकारों और प्रकाशकों का ये कर्तव्य है कि वे लोगों तक तथ्यात्मक जानकारी पहुंचाएं. प्रकाशकों द्वारा प्रकाशन की आड़ में दबावपूर्ण हथकंडे अपनाकर निजी लाभ के लिए अपने प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करना पूरी तरह से अस्वीकार्य है.”
आगे कहा- “अपमानजनक भाषा और व्यक्तिगत हमलों का सहारा लेना कोई रचनात्मक उद्देश्य पूरा नहीं करता है और इससे केवल तनाव बढ़ता है और नागरिक समाज का ताना-बाना कमजोर होता है.”
क्या है मामला?
आरोपी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इंटरनेट मीम्स और अभद्र भाषा की आड़ में झूठी खबरें फैलाई।

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