समृद्धि न्यूज : योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश में लोगों को मुकदमों के लिए मुफ्त वकील मुहैया कराएगी. आइए बताते हैं इसके लिए लोगों को क्या शर्तें पूरी करनी होंगी.
लखनऊ: योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश की जनता को फ्री कानूनी सहायता देने के लिए बड़ा फैसला है. सरकार ने छोटे विवादों को निपटाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत दो वर्ष के लिए कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली (LADCS) को लागू किया है. सरकार ने जनता से इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने की अपील की है, ताकि आपराधिक मामलों में सार्वजनिक रक्षक प्रणाली की तर्ज पर आम जन को कानूनी सहायता प्रदान की जा सके. एलएडीसीएस प्रणाली में चीफ, डिप्टी एवं असिस्टेंट काउंसिल की सेवाओं के माध्यम से आम जन को कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी.
कमजोर वर्ग को प्रभावी कानूनी सेवाएं देगा एलएडीसीएस
योगी सरकार का एलएडीसीएस का लागू करने का उद्देश्य समाज के कमजोर और निर्बल वर्गों को प्रभावी और कुशल कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए न्यायालय आधारित कानूनी सेवाओं को मजबूत करना है. साथ ही पात्र व्यक्तियों को आपराधिक मामलों में गुणात्मक और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करेगा. इसका लाभ अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्य उठा सकते हैं. किसी व्यक्ति द्वारा किए जा रहे अवैध व्यापार से पीड़ित इसका सीधा लाभ ले सकेगा.
यह उठा सकेंगे एलएडीसीएस का लाभ
- प्रदेश की पीड़ित की महिलाओं, बेटियां और बच्चे.
- दृष्टिहीनता, कुष्ठ रोग, बहरेपन, दिमागी कमजोरी आदि निर्योग्यता से ग्रस्त व्यक्ति एवं खानाबादोश व्यक्ति.
- सामूहिक आपदा, जातीय हिंसा, वर्गीय अत्याचार, बाढ़, अकाल, भूकम्प अथवा औद्योगिक आपदा से पीड़ित व्यक्ति.
- औद्योगिक कामगार.
- किशोर अपचारी अर्थात 18 वर्ष तक की आयु के बालक.
- अभिरक्षा में निरुद्ध व्यक्ति.
- सुरक्षा गृह, मानसिक अस्पताल अथवा नर्सिंग होम में भर्ती मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति.
- ऐसा व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय तीन लाख से कम हो.