फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। आम जन मानस को सुरक्षित खाद्य/पेय पदार्थ उपलब्ध कराये जाने हेतु मिलावटी खाद्य एवं पेय पदार्थो के विक्रय पर प्रभावी रोकथाम व खाद्य/पेय पदार्थो की गुणवत्ता सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से सहायक आयुक्त (खाद्य)-II सय्यद शाहनवाज़ हैदर आबिदी के निर्देशन एवं मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशुतोष राय के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी गण बिजेन्द्र कुमार, डा0 शैलेन्द्र रावत, अरूण कुमार मिश्रा, आशीष कुमार वर्मा व विमल कुमार द्वारा जाँच हेतु संग्रहित एवं प्रेषित नमूनों की माह-जनवरी में प्राप्त जाँच रिपोर्टों में से फेल रिपोर्टाें का विवरण निम्नानुसार है।
10.10.2023 को पक्का पुल स्थित किशन लाल श्यामवानी पुत्र मुन्नुमल श्यामवानी के खाद्य प्रतिष्ठान मेसर्स कृष्णा बेकरी से संग्रहित खाद्य पदार्थ केक का नमूना जाँच में अधोमानक पाया गया है। 16.10.2023 को पचपुखरा स्थित सुनीत कुमार पुत्र प्रमोद कुमार के खाद्य प्रतिष्ठान से संग्रहित खाद्य पदार्थ छुआरा का नमूना जाँच में अधोमानक पाया गया है। 20.10.2023 को अल्लानगर, आवास विकास, बढ़पुर स्थित शेर सिंह पुत्र मोहन स्वरूप के खाद्य प्रतिष्ठान रिलायन्स रिटेल लिमिटेड स्टोर से संग्रहित खाद्य पदार्थ सिंघाड़ा आटा का नमूना जाँच में अधोमानक पाया गया है। 20.10.2023 को मसेनी चौराहा स्थित नीलेश कुमार पुत्र राम चरन कटियार के खाद्य प्रतिष्ठान से संग्रहित खाद्य पदार्थ किशमिश (Yoga Raisens Brand) का नमूना जाँच में अधोमानक पाया गया है। 07.11.2023 को घसिया चिलौली, कायमगंज स्थित जयकिशन गुप्ता पुत्र शिवशंकर लाल गुप्ता के खाद्य प्रतिष्ठान मेसर्स आशा ट्रेडर्स से संग्रहित खाद्य पदार्थ सरसों का तेल (डबल बादशाह-ब्राण्ड) का नमूना जाँच में अधोमानक पाया गया है। 08.11.2023 को निकट थाना कादरीगेट पर विपिन गुप्ता उर्फ शोभित पु़त्र राम मोहन गुप्ता के वाहन से संग्रहित खाद्य पदार्थ सोनपापड़ी (मूल पैक में) का नमूना जाँच में अधोमानक व असुरक्षित पाया गया है। 09.11.2023 को बेवर रोड, मोहम्मदाबाद स्थित सन्तोष पुत्र सुरेश चन्द्र, के खाद्य प्रतिष्ठान से संग्रहित खाद्य पदार्थ मिल्क केक का नमूना जाँच में अधोमानक पाया गया है। 09.11.2023 को संकिसा रोड, मोहम्मदाबाद, स्थित अशोक कुमार चैरसिया पुत्र हरीकिशन चैरसिया के खाद्य प्रतिष्ठान मेसर्स चैरसिया मिष्ठान भण्डार से संग्रहित खाद्य पदार्थ खोया का नमूना जाँच में अधोमानक पाया गया है। 16.10.2023 को दिलावल भोपत पट्टी स्थित अनिल कुमार पुत्र राधेश्याम के खाद्य प्रतिष्ठान से संग्रहित खाद्य पदार्थ साबूदाना का नमूना जाँच में अधोमानक पाया गया है। 18.10.2023 को बरौन, स्थित रियाज पुत्र उमर दराज के खाद्य प्रतिष्ठान अफजल मंसूरी किराना स्टोर से संग्रहित खाद्य पदार्थ मखाना का नमूना जाँच में अधोमानक पाया गया है। 21.10.2023 को ट्रांसपोर्ट चैराहा, कायमगंज, स्थित नरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र सोनेलाल शर्मा के खाद्य प्रतिष्ठान से संग्रहित खाद्य पदार्थ किशमिश का नमूना जाँच में अधोमानक पाया गया है। 08.11.2023 को भोलेपुर चौराहा, फतेहगढ़, जनपद-फर्रूखाबाद स्थित सुभाष चन्द कटियार पुत्र जगत नारायन के खाद्य प्रतिष्ठान से संग्रहित खाद्य पदार्थ सरसों का तेल का नमूना जाँच में अधोमानक पाया गया है। 10.11.2023 को राजेपुर राठौरी तिराहा, अमृतपुर स्थित विनय पुत्र महानन्द के खाद्य प्रतिष्ठान से संग्रहित खाद्य पदार्थ दूध की बर्फी का नमूना जाँच में बाह्य पदार्थ युक्त पाया गया है। 16.10.2023 को गाम पचपुखरा़, पोस्ट-पचपुखरा, स्थित अभिषेक कुमार पुत्र भगवान सिंह के खाद्य प्रतिष्ठान मेसर्स राजपूत प्रोविजन स्टोर से संग्रहित खाद्य पदार्थ साबूदाना का नमूना जाँच में अधोमानक पाया गया है। 21.10.2023 को ग्राम पितौरा, थाना-कोतवाली कायमगंज, स्थित त्रिपुरेश तिवारी पुत्र राजेश तिवारी के खाद्य प्रतिष्ठान से संग्रहित खाद्य पदार्थ सरसों का तेल का नमूना जाँच में अधोमानक व विनियमों का उल्लंघन पाया गया है। 08.11.2023 को 02/06, लिन्जीगंज, स्थित आनन्द कुमार पुत्र गजाराम के खाद्य प्रतिष्ठान मेसर्स आनन्द एण्ड सन्स से संग्रहित खाद्य पदार्थ सरसों का तेल का नमूना जाँच में विनियमों का उल्लंघन पाया गया है। 09.11.2023 को ग्राम पट्टी कतरौली, थाना-कमालगंज, स्थित संजू पुत्र स्व0 राम सनेही यादव के खाद्य प्रतिष्ठान से संग्रहित खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना जाँच में अधोमानक पाया गया है। 07.11.2023 को चैक पुरानी गल्ला मण्डी, कायमगंज, स्थित महेश चन्द्र पुत्र राधेश्याम के खाद्य प्रतिष्ठान से संग्रहित खाद्य पदार्थ बेसन का नमूना जाँच में अधोमानक व असुरक्षित पाया गया है। 07.11.2023 को बजरिया रातलाल, कायमगंज, स्थित अजय मिश्रा पुत्र दयाशंकर मिश्रा के खाद्य प्रतिष्ठान मेसर्स शिवम मिष्ठान भण्डार से संग्रहित खाद्य पदार्थ छेना की मिठाई का नमूना जाँच में बाह्य पदार्थ युक्त पाया गया है। 09.11.2023 को नगरिया देवधरापुर, स्थित शोभित कुमार पुत्र शिव नरायन के खाद्य प्रतिष्ठान से संग्रहित खाद्य पदार्थ सरसों का तेल का नमूना जाँच में अधोमानक व असुरक्षित पाया गया है। 10.11.2023 को शान्ती कोल्ड स्टोरेज के सामने, कुँइयाखेड़ा, फैजबाग, स्थित अजय मिश्रा पुत्र सर्वेश चन्द्र के खाद्य प्रतिष्ठान से संग्रहित खाद्य पदार्थ सरसों का तेल का नमूना जाँच में अधोमानक व विनियमों का उल्लंघन पाया गया है। 20.10.2023 को विशाल मेगा मार्ट के कैम्पस के अन्दर, आवास विकास रोड, बढ़पुर, स्थित विपिन सिंह पुत्र जयवीर सिंह के खाद्य प्रतिष्ठान मेसर्स एयर प्लाज़ा रिटेल हाॅलिडेज प्रा0लि0 से संग्रहित खाद्य पदार्थ च्मंदनज ;ठतंदक.थ्पतेज ब्तवचद्ध च्ंबामक का नमूना जाँच में अधोमानक पाया गया है। 07.11.2023 को घसिया चिलौली, कायमगंज, स्थित जयकिशन गुप्ता पुत्र शिवशंकर लाल गुप्ता के खाद्य प्रतिष्ठान मेसर्स आशा ट्रेडर्स से संग्रहित खाद्य पदार्थ मल्टी सोर्स एडिबल आयल (आरती-ब्राण्ड) का नमूना जाँच में अधोमानक पाया गया है। 09.11.2023 को अवन्तीबाई नगर, मोहम्मदाबाद, स्थित अंकित गुप्ता पुत्र अजय गुप्ता के खाद्य प्रतिष्ठान से संग्रहित खाद्य पदार्थ मिल्क केक का नमूना जाँच में बाह्य पदार्थ युक्त पाया गया है। 09.11.2023 को चौराहा मोहम्मदाबाद, अवन्तीबाई नगर, स्थित प्रतीक गुप्ता पुत्र राधाकृष्ण गुप्ता के खाद्य प्रतिष्ठान मेसर्स महादेव मिष्ठान भण्डार से संग्रहित खाद्य पदार्थ खोया का नमूना जाँच में अधोमानक पाया गया है। 10.11.2023 को चौराहा राजेपुर, ग्राम राजेपुर, स्थित श्यामल बारूल पुत्र महाजनमल बारूल के खाद्य प्रतिष्ठान मेसर्स बंगाली स्वीट हाऊस से संग्रहित खाद्य पदार्थ पेड़ा का नमूना जाँच में असुरक्षित पाया गया है।
उक्त रिपोर्टों के आधार पर-
- सम्बन्धित खाद्य कारोबार कर्ता गण को नोटिस प्रेषित की जा चुकी है।
- असुरक्षित नमूनों के सम्बन्ध में वाद स्वीकृति हेतु पत्रावली आयुक्त महोदया, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0 लखनऊ की सेवा में वाद स्वीकृति हेतु प्रेषित की गयी है। तद्नुसार सक्षम न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (प्रथम), फर्रूखाबाद की कोर्ट में दायर किया जायेगा।
- अधोमानक/अथवा विनियमों का उल्लंघन नमूनों के सम्बन्ध में वाद स्वीकृति अधोहस्ताक्षरी द्वारा दी जायेगी। तद्नुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सक्षम न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), फर्रूखाबाद की कोर्ट में दायर किये जायेगें।
जानकारी देते हुए सहायक आयुक्त (खाद्य)-II, सय्यद शाहनवाज़ हैदर आबिदी ने बताया कि असुरक्षित मामलों में 3 माह तक के कारावास के साथ रू0 03 लाख तक के अर्थदण्ड का प्राविधान है।
अधोमानक मामलों में अधिकतम अर्थदण्ड 5 लाख है।