आपराधिक कृत्यों से अर्जित करीब बीस लाख तीस हजार रूपए की सम्पत्ति कुर्क…..

पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध आपराधिक कृत्यों से अर्जित संपत्ति के जब्तीकरण संबंधी चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना महोली पुलिस द्वारा जिलाधिकारी सीतापुर के आदेश पर  गोवंशीय पशुओ का अवैध कारोबार करने जैसे आपराधिक कृत्यों द्वारा अर्जित की गयी संपत्ति को थाना पिसावां पर पंजीकृत मु0अ0सं0 221/22 धारा 2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत अभियोग में 14(1) यू.पी. गैंगेस्टर एक्ट 1986 के तहत जब्त/कुर्क करने की कार्यवाही की गयी है। संपत्ति की कुल अनुमानित कीमत 20,30,000/-(बीस लाख तीस हजार रुपये) आंकी गयी है।

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज।मु0अ0सं0 221/22 धारा 2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त मो. तालिब पुत्र मो. झम्मन नि0 वार्ड नं. 23 म.नं. 233 मोहल्ला नागर पश्चिम कस्बा व थाना पिहानी जनपद हरदोई अपना एक संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गैंग के सदस्यों के माध्यम से आर्थिक एवम् भौतिक लाभ हेतु गोवंशीय पशुओं के अवैध कारोबार जैसे अपराध करने के अभ्यस्त अपराधी हैं।
अभियुक्त के विरुद्ध उक्त अपराध के संबंध में पूर्व में अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्त की आय का कोई ज्ञात स्रोत नहीं था व इतनी पैतृक संपत्ति नहीं है कि जिसकी आमदनी से इतने अल्प समय में इतनी मूल्यवान सम्पत्ति अर्जित की जा सके। अपराध से अर्जित संपत्ति का उपयोग एवम् उपभोग अभियुक्त एवम् परिवारीजन द्वारा किया जा रहा था। विवेचना के दौरान धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत विवेचक द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय को साक्ष्य संकलित करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट प्रेषित की गयी। पुलिस द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर द्वारा अभियुक्त उपरोक्त की अपराध से अर्जित संपत्ति को जब्त करने का आदेश निर्गत किया गया। जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में अभियुक्त उपरोक्त की निम्न संपत्ति को पुलिस एवम् प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में जब्तीकरण/कुर्की की कार्यवाही पूर्ण की गयी। भविष्य में भी इस प्रकार के गैंगेस्टर अपराधियों के चिन्हीकरण और उनके द्वारा अर्जित की गयी अवैध सम्पत्तियों का चिन्हांकन कर उनकी जब्तीकरण की कार्यवाही प्रचलित रहेगी।

जब्त/कुर्क की गयी सम्पत्ति का विवरणः-
वार्ड नं. 23 म.नं. 233 मोहल्ला नागर पश्चिम कस्बा व थाना पिहानी जनपद हरदोई में 94.59 वर्ग मी. का एक मंजिला मकान

आपराधिक इतिहास -मु0अ0सं0 135/22 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना पिसावां सीतापुर।

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