कालाबाजारी करने वाले कोटेदार इंद्रेश पर मुकदमा दर्ज

मोहम्मदाबाद, समृद्धि न्यूज। उचित दर विक्रेता द्वारा कई कुंतल खाद्यान्न की कालाबाजारी कर लेने के मामले में उचित दर विक्रेता के विरुद्ध कोतवाली मोहम्मदाबाद में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी शरद चंद दुबे की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी।
क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी शरद चंद दुबे द्वारा पुलिस को दी गई तहरीर में दर्शाया की मोहम्मदाबाद के क्षेत्र ग्राम मौधा की उचित दर विके्रता दुकानदार इंद्रेश द्वारा लगभग कई कुंतल खाद्यान्न की कालाबाजारी कर ली गई। १२ सितम्बर को निरीक्षण के दौरान उचित दर विक्रेता इंद्रेश कुमार मौके पर उपस्थित नहीं मिले। दूरभाष पर उनके द्वारा बताया गया कि वह खेत पर गये हैं। उनकी अनुपस्थिति में उनके पुत्र शैलेश कुमार द्वारा उचित दर दुकान का निरीक्षण कराया गया। जो उचित दर दुकान के संचालन में अपने पिता इंद्रेश का सहयोग करता हैं। खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन करने पर दुकान के अंदर कुल गेहूं 19 कुंतल 50 किलो, चावल 8 कुंतल 50 किलो, बाजरा 14 कुंतल 75 किलो, चीनी 70 किलो दुकान के अंदर रखी पाई गई। ई-पास मशीन विभागीय वेबसाइट पर दर्ज अवशेष खाद्यान्न का विवरण निकाला गया जिसमें विभिन्नता देखने को मिली। ई-पास मशीन की वेबसाइट पर गेहूं, चावल, चीनी, बाजारा सभी की संख्या कुंतलों में दर्शायी गई। ई-पास मशीन भौतिक सत्यापन का मिलान करने पर खाद्यान्न में काफी अंतर पाया गया। विक्रेता की दुकान के अंदर गेहूं 71 कुंतल 98 किलो, चावल 137 कुंतल 71 किलो, बाजरा 46 कुंतल 67 किलो, चीनी 8 किलो कम पाई गई। जिससे स्पष्ट होता है कि उचित दर विक्रेता द्वारा निजी हितों के लिए खुले बाजार में उक्त खाद्यान्न की कालाबाजारी/डायवर्सन कर लिया गया है। अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। जिला अधिकारी के अनुमोदन आदेश पर व जिला पूर्ति अधिकारी की संस्तुति पर दुकानदार इंद्रेश के विरुद्ध सुसंगत धाराओं मुकदमा दर्ज कराया गया है।

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