फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। धोखाधड़ी के मामले में न्यायालय के आदेश पर चार लोगों के विरुद्ध पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया।
वीरेंद्र शुक्ला पुत्र सुरेश चंद शुक्ला निवासी खानपुर बालाजीपुरम थाना कादरी गेट ने न्यायालय में दिए प्रार्थना दर्शाया कि मेरा व दीपक त्रिवेदी पुत्र भैरवी सहाय त्रिवेदी ने कमलेश यादव पुत्र श्रीकृष्णा यादव निवासी अंबेडकर नगर फर्रुखाबाद जिससे प्रार्थी की अच्छी जान पहचान है। कमलेश यादव के कहने पर सुनील कुमार पुत्र खुशीराम निवासी नरकसा से आराजी स्थित अल्लाह नगर उर्फ बढ़पुर का विक्रय पत्र वीरेंद्र शुक्ला, कमलेश यादव, दीपक त्रिवेदी ने 26 नवंबर 2012 को कराया था। जिसका विक्रय में 6 लाख रुपए में प्रार्थी ने 3 लाख रुपये दीपक द्विवेदी ने विक्रय पत्र अंकित करते समय सुनील कुमार को दिये थे। प्रार्थी व कमलेश यादव ने अपने-अपने हिस्से में विक्रय पत्र शैली बाजपेई पत्नी आशीष मिश्रा के पक्ष में 26 जुलाई को अंकित कर दिया था। 15 सितंबर 2023 को मैं कमलेश यादव की शेष बची 4 डिसमिल भूमि को खरीदने हेतु कमलेश यादव से बातचीत की और 12 लाख रुपए में सौदा तय हो गया। जिस पर मैंने 2 लाख रुपये चेक के माध्यम से दिया, लेकिन तय समय पर विक्रय पत्र मेरे पक्ष में नहीं लिखा। जब मैं कमलेश यादव को दिए 2 लाख रुपये की चेक वापस मांगी तो सुनील कुमार से विक्रय पत्र निरस्त करने के लिए कहा तो सुनील, कमलेश रुपए वापस करने मना दिया और जान से मारने की नियत से तमंचा तान दिया और जानमाल की धमकी दी। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने सुनील कुमार, कमलेश यादव, सुधाकर राजपूत, अवनीश राजपूत के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।