गैर इरादतन हत्या में न्यायालय के आदेश पर चार लोगों पर मुकदमा दर्ज

संकिसा, समृद्धि न्यूज। मेरापुर थाना क्षेत्र के गांव अछरौडा निवासी अरविंद कुमार पुत्र रामकिशन ने न्यायालय के आदेश पर गांव के ही अनुज, योगेन्द्र पुत्रगण मान सिंह तथा मान सिंह व रामनिवास पुत्रगण सूबेदार के विरुद्ध मां की गैर इरादतन हत्या आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है।
तहरीर के अनुसार 10 अगस्त 2024 को सुबह 8 बजे बरसात का पानी धान के खेत में काट लेने को लेकर खेत पर वादी के पुत्र हरवेंद्र के साथ अनुज ने मारपीट कर दी। जब वादी के पिता ने इसकी शिकायत अनुज के घरवालों से की, तो उपरोक्त सभी आरोपितों ने एक राय होकर गाली-गलौज कर पिता के साथ मारपीट करने लगे। जब वादी की मां सुरजना देवी ने बचाने का प्रयास किया तो उपरोक्त अनुज ने उनका गला पकडक़र पटक दिया। सुरजना देवी पेट के बल जमीन पर गिर गईं। जिससे उनके फेफड़े व हृदय में क्षति पंहुची। जिससे उनके मुँह से रक्त आया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की शिकायत पुलिस से की गई तो पुलिस ने सुरजना देवी के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया था, लेकिन घटना की रिपोर्ट दर्ज नहीं की और ना ही पिता रामकिशन की चोटों का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मां सुरजना देवी के फेफड़े व हृदय में क्षति पहुंचने से मौत होना पाया गया। घटना की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की गई तब भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। तब जाकर न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर उक्त चारों आरोपितों के विरुद्ध मेरापुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मुकदमे की जांच संकिसा चौकी प्रभारी अवदेश अवस्थी के सुपुर्द कर दी। विवेचक ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल की जा रही है।

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