फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट त्वरित न्यायालय फर्रुखाबाद जयवीर सिंह ने कोतवाली प्रभारी फतेहगढ़ को सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये हैं।
जानकारी के अनुसार पीडि़त विजय कुमार वैश्य पुत्र स्व0 दौलतराम वैश्य निवासी म0नं01/25 बजाजा बाजार, थाना कोतवाली फतेहगढ़, जनपद फर्रुखाबाद का निवासी है। पीडि़त के आवास में ही सर्राफे व कॉस्मेटिक की दुकान है। जिसमें पीडि़त स्वयं बैठकर व्यवसाय करता है। दिनांक 7 अगस्त 2024 को सायं करीब 5 बजे पीडि़त अपनी दुकान पर बैठा था। उसी समय मोहल्ला चूड़ी वाली गली निवासी अभय गोस्वामी पुत्र ब्रजनन्दन लाल अपने दो अज्ञात साथियों के साथ दुकान पर आये। साथ दुकान के बाहर ही खड़े रहे। अभय गोस्वामी उर्फ बबलू ने 25 से 50 ग्राम वजनी दो सोने की चेन को यह कहकर मांगी कि वह उन्हें अपने घर दिखाने जायेगा। जिस पर पीडि़त ने कहा कि आप यहीं देख लो मैं घर ले जाने के लिए सोने की चेनों को नहीं दूंगा। इसी बात पर अभय गोस्वामी उर्फ बबलू आगबबूला हो गया व अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करने लगा। जब पीडि़त ने गाली-गलौज देने का विरोध किया, तो अभय गोस्वामी उर्फ बबलू ने पीडि़त को मारना पीटना शुरु कर दिया। शोरगुल की आवाज सुनकर पीडि़त का पुत्र व पत्नी आ गयीं, तो अभय गोस्वामी उर्फ बबलू व दो अज्ञात साथियों ने पीडि़त के पुत्र के साथ मारपीट कर दी। पीडि़त की दुकान पर बैठे कुलदीप द्विवेदी, संजीव कुमार कटियार किसी तरह उपरोक्त लोगों से पीडि़त को बचाया। उपरोक्त लोग भविष्य में जान से मार डालने की धमकी देते हुए भाग गये। पीडि़त ने घटना की शिकायत कोतवाली फतेहगढ़ पर जाकर की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की, बल्कि अभय गोस्वामी उर्फ बबलू ने थाना पुलिस से मिलकर पीडि़त व उसके पुत्र के विरुद्ध 08.08.2024 को धारा-115(2), 352, 351(2) बी0एन0एस0 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत करा दिया। तब पीडि़त ने09.08.2024 को स्वयं उपस्थित होकर व जरिये रजिस्ट्री शिकायती प्रार्थना पत्र प्रेषित किया एवं डॉ0 राम मनोहर लोहिया में स्वयं व अपने पुत्र का चिकित्सीय परीक्षण कराया। जिसमें पीडि़त की दाहिनी हाथ की उंगली टूटी पायी गयी। थाना पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने पर पीडि़त ने न्यायालय में 175(3) बी0एन0एस0एस0 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर सुनवाई करते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट त्वरित न्यायालय फर्रुखाबाद जयवीर सिंह ने कोतवाली प्रभारी फतेहगढ़ को आदेशित किया है कि प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों के अनुसार उचित धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करें तथा प्रकरण की विवेचना करें तथा विवेचना के परिणाम से न्यायालय को अवगत करायें। रिपोर्ट दर्ज कर एक सप्ताह के अंदर न्यायालय को अवगत करायें।