चार साल की बच्ची से रेप कर लूटा सोने का लॉकेट व पायल

एसपी ने पहुंचकर की जांच, खुलासे के लिए तीन टीमें गठित
मोहम्मदाबाद, समृद्धि न्यूज। माता पिता के साथ बारात में शामिल होने आयी चार वर्षीय बच्ची के साथ रेप कर सोने का लॉकेट व पायल लूट ली। घटना की सूचना पाकर पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे। पुलिस अधीक्षक ने तीन टीमें बनाकर जल्द घटना का खुलासा करने के निर्देश दिये।
जानकारी के अनुसार कस्बा मोहम्मदाबाद के एक मोहल्ला राजीव नगर निवासी स्वर्गीय विनोद राजपूत की पुत्री ज्योति राजपूत की बारात 11 जुलाई 2024 को राधे गेस्ट हाउस में जनपद मैनपुरी के थाना भोगांव से आई थी। बारात में शामिल होने थाना कमालगंज क्षेत्र के एक गांव निवासी रामपाल (बदला हुआ नाम) अपनी पत्नी व पुत्री के साथ राधे गेस्ट हाउस में गए थे। तिलक के समय रामपाल ने अपनी पुत्री को गोद से उतारा था। लगभग 11 बजे किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा पीडि़त की पुत्री को लालच देकर उसे बाहर ले गया। काफी देर तक जब बच्ची नहीं मिली तो इधर उधर खोजबीन की गयी, तो कबीरपुर रोड की तरफ बाबूराम के मकान के पास बच्ची मिली। बच्ची के गले से सोने का लॉकेट व पैर से पायल गायब थीं। जब पीडि़त ने अपनी पुत्री को गोद में उठाया, तो पीडि़त के हाथ पर खून लग गया। बच्ची होश में नही थी। शादी में आई महिला कांटेबिल ने रात्रि 1 बजे कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस को सूचना दी। मौके पर क्षेत्राधिकारी अरुण कुमार व कोतवाली प्रभारी मनोज भाटी थाना पुलिस के साथ पहुंचे। रात्रि में पुलिस ने सीसीटीवी का हार्ड डिस्क को कब्जे में लिया। बच्ची को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहम्मदाबाद लाया गया। जहां से डॉक्टर ने राम मनोहर लोहिया रेफर कर दिया। राम मनोहर लोहिया में बच्ची का उपचार चल रहा है। सुबह पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने राधे गेस्ट हाउस पहुंचकर परिजनों व गेस्ट हाउस के मालिक से बात की। पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने खुद ही सीसीटीवी फुटेज का निरीक्षण किया। शक के आधार पर पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने खुद गिहार बस्ती गांधी नगर तकीपुर में दविश दी और गिहार बस्ती के लोगों से पूछताछ की। घटना का खुलासा करने के लिए एएसपी डॉक्टर संजय कुमार सिंह सक्रिय हो गये हैं। जांच मे एसओजी व सर्विलांस टीम व फोरेंसिक टीम ने एक साथ मिलाकर घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया। एसपी के आदेश पर तीन टीम बनाकर मामले की जांच की जा रही है। क्षेत्राधिकारी अरुण कुमार ने बताया की पीडि़त की तहरीर पर 148/24 धारा 64एबीएनएसएस व 5/6 पास्को एक्ट में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

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