न्यायालय के आदेश पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

कायमगंज, समृद्धि न्यूज। मन्डी समिति स्थित आर्यावर्त बैंक शाखा के प्रबन्धक अमित कुमार ने न्यायालय द्वारा 153 के आदेश पर मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा है कि जयवीर सिंह पुत्र छोटेलाल निवासी ग्राम गन्धिया मजरा कुआंखेड़ा बजीर आलम थाना कायमगंज ने दिनांक 02.09.2016 को केसीसी के माध्यम से 1 लाख 80 हजार रुपये व 1 लाख रुपये का होम लोन स्वीकृत किया गया था। जिसके एवज में जयवीर सिंह ने अपनी कृषि भूमि बंधक की थी। निरीक्षण के दौरान पता चला कि जयवीर ने जानबूझकर उक्त भूमि को बिना भार मुक्त कराये सुखवीर पुत्र छोटेलाल को दिनांक 22.05.2019 को व राजीव पुत्र सुखवीर को दिनाँक 23.०9.2022 व रामकली पत्नी सुखवीर को दिनाँक 19~.06.2020 व गुड्डी देवी पत्नी कमलेश को दिनांक 25.05.2023 को समस्त निवासीगण ग्राम गन्धिया मजरा कुआंखेड़ा बजीर आलम खां को विक्रय कर दिया, जो उपनिबन्धक कार्यालय कायमगंज में दर्ज पाया गया है। आर्यावर्त शाखा से लिया गया ऋण समय से जमा न करने के कारण जयवीर सिंह पुत्र छोटेलाल का खाता अनियमित (एनपीए) हो गया। जयवीर सिंह ने उक्त बन्धक भूमि को गाँव के उक्त लोगों द्वारा जानबूझ कर विक्रय कर दी। जयवीर सिंह पुत्र छोटेलाल ने धोखाघड़ी व सांठगांठ करके उक्त बन्धक भूमि को विक्रय कर दिया। शाखा के प्रबन्धक अमित कुमार ने बंैक अधिवक्ता द्वारा कई वार जयवीर सिंह को नोटिस दिया गया, परन्तु जयवीर सिंह ने आज तक कोई जवाव नहीं दिया। तब शाखा प्रबंधक ने थाना कायमगंज पुलिस व पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया, परन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। मजबूर होकर न्यायालय मे रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया।

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