फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र कानपुर के आदेश पर पुलिस ने पीडि़ता की तहरीर पर पति सहित सात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरु कर दी है।
पीडि़त ने दी गयी तहरीर में कहा है कि उसका विवाह 01.12.2021 को शैलेंद्र पुत्र सुरेंद्र सिंह निवासी नगला उमराव थाना मेरापुर के साथ हिन्दू रीतिरिवाज के अनुसार दान दहेज हुआ था। विवाह के पश्चात मेरा पति मेरे साथ अधिकतर आप्राकृतिक मैथुन करता था तथा विरोध करने पर मारपीट करता था। इसकी शिकायत पीडि़त ने अपनी मां व बड़ी बहन से की। मां ने जब ससुरालीजनों से शिकायत की, तो शैलेंद्र व उसकी बहन रश्मि उर्फ मधू, ससुर सुरेंद्र सिंह, सास व जेठ कुलदीप, संदीप ने पीडि़ता को मारपीट कर घर से निकाल दिया। तब पीडि़ता मायके आ गयी और घटना की सूचना पुलिस अधीक्षक को दी। सुलह समझौता केंद्र में पीडि़ता को समझा बुझाकर शैलेंद्र के साथ इस हिदायत के साथ भेजा कि वह भविष्य में पीडि़ता के कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करेगा, परन्तु शैलेंद्र नहीं माना और पुन: पीडि़ता के साथ आप्राकृतिक मैथुन किया और शैलेंद्र ने पीडि़ता की बगैर मर्जी के अपने सगे बहनोई श्यामपाल पुत्र महेश पाल निवासी दीनापुर नगरिया थाना कम्पिल को अपने घर बुलाकर पीडि़ता के साथ मार्च-अप्रैल २०२४ में बलात्कार करवाया और अपशब्दों का प्रयोग किया। इसी तरह शैलेंद्र स्वयं व अपने बहनोई से पीडि़ता को प्रताडि़त करवाता रहा। पीडि़त सामाजिक मान मर्यादा की वजह से अभी तक मुकदमा नहीं लिखवाया, परन्तु ज्यादा प्रताडि़त होने पर पीडि़ता ने कोतवाली फतेहगढ़ में मुकदमा दर्ज कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। १८ जून को पुलिस अधीक्षक को स्वयं पेश होकर प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। तब पीडि़ता ने पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र कानपुर को प्रार्थना पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगायी। आईजी के आदेश पर पुलिस ने पति सहित सात लोगों के विरुद्ध 498ए, 323, 376, 504 आई.पी.सी. में मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरु कर दी है।