पाक्सो एक्ट के मामले में आरोपी को 7 वर्ष की सजा….

जुर्माने की धनराशि का ५० प्रतिशत पीडि़त को

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपहरण व पाक्सो एक्ट के मामले में अपर जिला जज विशेष पाक्सो एक्ट न्यायधीश प्रेमशंकर ने मंगल पुत्र शीशराम निवासी पितौरा कायमगंज को पाक्सो एक्ट व अपहरण के मामले दोषी करार देते हुए सात वर्ष का कारवास व 50 हजार का अर्थदण्ड से दण्डित किया।
8 वर्ष पूर्व कोतवाली कायमगंज निवासी युवक ने पुलिस को दी गयी तहरीर में दर्शाया था कि उसकी बहन रात 10 बजे घर से शौच करने के लिए गयी थी, तभी बहन को मंगल बहला फुसलाकर ले गया था। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता प्रदीप सिंह, विकास कटियार, अनुज कटियार की कुशल पैरवी के आधार पर अपर जिला जज पाक्सो एक्ट न्यायधीश प्रेमशंकर ने आरोपी मंगल को सात वर्ष कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

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