विकास व नीरज को 30 हज़ार का अर्थदण्ड
रामप्यारी व जीतू उर्फ़ तोता को 25 हज़ार का दंड
बीते 17 वर्षो पूर्व दोहरे हत्याकांड की घटना हुई थी
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। हत्यारोपी महिला को अपने पति व म्रतक महिला का प्रेम संबंध होने शक था इसी कारण घटना कारित की थी
अपर जिला जज विशेष न्यायधीश एस सी एस टी एक्ट महेंद्र सिंह ने नीरज कुमार पुत्र शीशराम , श्रीमती रामप्यारी पत्नी शीशराम , जीतू उर्फ़ तोता पुत्र गंगाराम निवासीगण प्रीतम नगला फतेहगढ़ व विकास पुत्र भुवनेश्वर निवासी बजरिया अभियुक्तों हत्या के मामले में आजीवन कारवास की सजा से दण्डित किया
बीते वर्ष 2006 में थाना राजेपुर क्षेत्र के ग्राम दारापुर निवासी युवक ने पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया कि मैं सुबह अपने खेत पर गया था तो मुझे व चीखने की आवाज आई तो मैंने गॉव वालो के साथ जाकर देखा कि एक महिला की लाश पड़ी थी जिसका गला कटा हुआ था व उसी जगह एक पुरुष की भी गर्दन कटी हुई थी पुलिस ने सूचना के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 , 307 में मुकदमा अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज कर लिया था इलाज के दौरान युवक की भी म्रत्यु हो गयी थी म्रतक दम्पती की शिनायक्त ओमप्रकाश , महादेवी पत्नी ओमप्रकाश जाटव निवासी ढिलावल मऊदरवाजा के रूप में हुई थी पुलिस की जांच पड़ताल में व साक्ष्य गवाह के आधार हत्यारोपी महिला रामप्यारी को अपने पति शीशराम का महादेवी के अवैध संबंध होने का शक था म्रतक के परिजनों ने बताया कि हत्यारोपी की परिजनों का मेरे घर पर आना जाना था बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता अशोक कटियार , अनुज प्रताप की कुशल पैरवी के आधार पर अपर जिला जज विशेष न्यायधीश एस सी एस टी महेंद्र सिंह नीरज, रामप्यारी , जीतू को हत्या के मामले आजीवन कारवास ,विकास को दलित उत्पीड़न व हत्या के मामले दोषी करार देते हुए आजीवन कारवास के दण्ड दण्डित किया