*मुकदमा के दौरान आरोपी पूर्व सपा जिलाध्यक्ष की हो गई थी मौत
*अर्थदण्ड की 2 लाख रुपये की धनराशि से मृतक की पत्नी को 50 प्रतिशत दिया जायेगा
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। हत्या के मामले सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष दलगंजन सिंह के पुत्र राजू उर्फ राजेश, भतीजे संजू उर्फ संजीव निवासी नादौरा मेरापुर व पूर्व पुलिस कर्मी लक्ष्मीं नारायण निवासी खरपुरी बसेहर इटावा, सूरजपाल निवासी कोटा इटावा को अपर जिला जज द्वितीय न्यायधीश महेंद्र सिंह ने हत्या के मामले में आजीवन कारवास व 50 हजार का अर्थदण्ड से दण्डित किया।
बीते 17 वर्ष पूर्व थाना मेरापुर के क्षेत्र नादौरा निवासी प्रभु सिंह पुत्र जनन्नाथ ने पुलिस को दी गयी तहरीर में दर्शाया था कि 24 दिसम्बर 2005 को मेरा भतीजा केशव सिंह उर्फ घासीराम पुत्र मिलाप सिंह, दिनेश, पदम सिंह अन्य परिजन गेंहू के खेत में पानी लगा रहे थे। खेत में मेरी पत्नी खाना लेकर गयी हुई थी। पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही राजू उर्फ राजेश, संजू, दलगंजन, उदयप्रताप उर्फ भोला, बालकराम, रघुवीर उर्फ बंगाली निवासी नादौरा, लक्ष्मीनरायण, सूरजपाल निवासी इटावा सभी लोगों ने एक राय होकर जान से मारने की नियत से फायरिंग शुरू कर दी। केशव सिंह ने भागकर अपने कमरे के दरवाजे बंद कर लिये। तब दलगंज सिंह के सुरक्षाकर्मी ने कहा कि मैं पुलिस हूं तो उसने गेट खोल दिये। तब इन लोगों ने फायरिंग कर दी। जिससे उसकी मौत हो गई थी।
तहरीर के आधार मामला दर्ज कर विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता अशोक कटियार व अनुज प्रताप सिंह की कुशल पैरवी के आधार पर अपर जिला जज द्वितीय महेंद्र सिंह ने राजू प्रधान पति, संजू, सेवानिवृत्त पुलिस कर्मी लक्ष्मीनारायण व सूरजपाल को हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारवास व 50 हजार का अर्थदण्ड से दण्डित किया।
साक्ष्य के अभाव से उदयप्रताप उर्फ भोला सपा नेता, सहकारी समिति से सेवानिवृत्त बालकराम, मंडी समिति से सेवानिवृत्त रघुवीर को दोष मुक्त कर दिया। मुकदमा विचाराधीन के दौरान सपा पूर्व जिलाध्यक्ष दलगंजन सिंह की मृत्यु हो गयी थी।