पाक्सो एक्ट व दुष्कर्म मे एक को आजीवन कारावास, एक लाख जुर्माना.

त्वरित न्याय: चार्ज बनने के 30 दिनों में ही सुना दी गई सजा
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज।
किशोरी के साथ दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के मामले अपर जिला जज विशेष अदालत पाक्सो एक्ट के न्यायाधीश प्रेम शंकर ने मुकुंदराम पुत्र रामपाल निवासी बिचपुरिया थाना राजेपुर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारवास व एक लाख जुर्माने से दण्डित किया।
थाना राजेपुर के क्षेत्र निवासी युवक ने दी गयी तहरीर में दर्शाया कि उसकी 14 वर्षीय पुत्री रात को अपने पुराने घर में बने शौचालय में शौच के लिए गयी थी, तभी मुकुंदराम ने हाथ पकड़ लिया और एक कमरे में ले गया। चीखपुकार की आवाज सुनकर मेरा पुत्र व पत्नी पहुंच गये, तभी आरोपी मुकुंदराम वहां से भाग गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता प्रदीप सिंह, विकास कटियार, अनुज कटियार की कुशल पैरवी के आधार पर अपर जिला जज विशेष पाक्सो एक्ट न्यायाधीश प्रेमशंकर ने मुकुन्दराम को पाक्सो व दुष्कर्म के मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व एक लाख के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारवास भुगतना होगा। अभियुक्त द्वारा जेल में विताई गयी अवधि सजा की अवधि में समायोजित की जायेगी।

One thought on “पाक्सो एक्ट व दुष्कर्म मे एक को आजीवन कारावास, एक लाख जुर्माना.

  1. सलूट है ऐसे न्यायधीश जी का जिन्होंने पीड़ित पक्ष के जख्मों में त्वरित मरहम लगाकर दोषी अभियुक्त को सजा अतिशीघ्र देने के फैसला सुनाया 🙏🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *