पुत्री को आत्महत्या के लिए उकसाने में पिता सहित पांच पर मुकदमे के आदेश

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। प्रेम विवाह कर लेने पर मायके पक्ष द्वारा मारपीट व तानाकशी से त्रस्त महिला ने अपने पिता के घर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेने के मामले में मृतका के ससुर ने मायके वालों पर बहू को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाते हुए न्यायालय में याचिका दायर की। सुनवाई के पश्चात अदालत ने फतेहगढ़ कोतवाली पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
दायर की गई याचिका में ससुर गोपी चन्द निवासी नवदिया फतेहगढ़ ने दर्शाया कि उसके पुत्र देवेश कुमार ने मनोज निवासी लालपुर थाना कन्नौज की पुत्री खुशबू के साथ प्रेम विवाह किया था। जिसमें खुशबू के पिता मनोज, मनमोहन, अनिल, सुनील व कल्लू खुश नहीं थे। यह लोग खुशबू के साथ तानाकशी व मारपीट करते थे। १२ दिसम्बर को यह लोग मेरे घर आये और खुशबू को भेजने की बात कही। खुशबू ने जाने से मना किया। इन लोगों ने रिश्तों का हवाला देकर विदा करा ली और कन्नौज ले गये। जहां उसके साथ मापीट की और आत्महत्या के लिए मजबूर किया। १३ दिसम्बर २०२२ को खुशबू ने आत्महत्या कर ली। इस मामले की सूचना उसने रजिस्टर डाक से पुलिस अधीक्षक को दी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। तब न्यायालय में याचिका दायर की। मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट प्रवीण कुमार त्यागी ने पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।

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