फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। भरण पोषण की वसूली धनराशि जमा करने में असमर्थता जताने पर अपर प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब सुश्री शैली राय ने विपक्षी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया। न्यायाधीश ने आदेशित किया गया कि यदि वांछित धनराशि अदा कर दी जाती है तो विपक्षी को तुरन्त रिहा कर दिया जाये। इसके साथ ही पत्रावली पूर्व से नियत तिथि पर पेश हो।
न्यायालय में वादिनी प्रीती व सतेन्द्र सिंह के मध्य मुकदमा चल रहा है। जिसमें सतेन्द्र को भरण पोषण देने के लिए आदेशित किया गया, लेकिन मैनपुरी निवासी सतेन्द्र ने ना ही वारंट तामील कराये गये और न वसूली की गई। जिसमें न्यायाधीश ने मैनपुरी पुलिस को लापरवाह करार देते हुए मुख्यमंत्री, गृह सचिव व डीआईजी रेंज को आदेशित किया था कि अभियुक्त को पेश किया जाये। इसी के चलते सतेन्द्र को अदालत में पेश किया गया। जहां उसने भरण पोषण की धनराशि अदा करने में असमर्थता जाहिर की। ऐसी स्थिति में उसे न्यायिक अभिरक्षा से एक महीने के लिए जेल भेज दिया गया।