कायमगंज, समृद्धि न्यूज। नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म कर पांच माह की गर्भवती करने वाले अभियुक्तगणों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
जानकारी के अनुसार वादिनी ने दर्ज कराये गये मुकदमे में कहा है कि बड़ी बेटी ने बताया कि मेरे पेट में कुछ है। अपनी बेटी से डॉटकर पूछा, तो बताया कि मेरे साथ मोहल्ले के ही पंकज और अमित मुझे पकडक़र पंकज के खाली घर में ले गये थे। मेरे साथ अमित ने गलत काम किया था तथा पंकज बाहर खड़ा होकर रखवाली कर रहा था। उसी से मेरे पेट में बच्चा आ गया। जिसके संबंध में वादिनी द्वारा थाने पर 30 अगस्त को मु0अ0सं0 177/2024 धारा 376, 120बी, 506 भा0द0वि0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट मेें पंजीकृत कराया था। पीडि़ता के बयान धारा 183 बीएनएसएस के अन्तर्गत न्यायालय में अंकित कराये गये। अब तक की तमाम विवेचना बयान वादिनी, बयान गवाह, निरीक्षण घटनास्थल, अवलोकन मेडिकल प्रपत्र, अवलोकन अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, बयान 180 बी.एन.एस.एस., बयान 183 बीएनएसएस आदि से पाया कि अभियोग में नामजद अभियुक्त पंकज पुत्र राजेश, अमित पुत्र मुकेश निवासीगण ग्राम हजरतपुर थाना कायमगंज द्वारा करीब ५ माह पूर्व जब मुकदमा उपरोक्त की पीडि़ता रात्रि में शौचक्रिया करने गयी थी, तो उसे पकडक़र पंकज के ताऊ देशराज के घर पर जो खाली रहता है में दुष्कर्म किया, जिससे पीडि़ता गर्भवती हो गयी थी तथा अभियुक्तगण उपरोक्त ने दुष्कर्म करने के बाद पीडि़ता को धमकी दी थी कि घर पर बताया, तो घरवालों को जान से मार देंगे। पीडि़ता की उम्र करीब १३ वर्ष है। जिसके गर्भ में बच्चा पल रहा है। जब पीडि़ता को अपने पेट में कुछ महसूस होने लगा तब अपनी मां को बताया था। अभियोग में अब तक की विवेचना से पाया गया कि अभियुक्तगण द्वारा मिलकर पीडि़ता के साथ दुष्कर्म किया। अत: अभियोग की धारा-३७६ आई.पी.सी. को धारा ३७६डी आई.पी.सी. में तरमीम किया गया तथा धारा १२०बी आई.पी.सी. का लोप किया गया तथा पॉक्सो एक्ट की धारा-३/४ को तरमीम करते हुए धारा ५/६ पॉक्सो एक्ट किया गया है। अभियुक्त पंकज पुत्र राजेश, अमित पुत्र मुकेश निवासीगण ग्राम हजरतपुर थाना कायमगंज को गिरफ्तार कर लिया गया है।