फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। फतेहगढ़ रिज़र्व पुलिस लाइन के सभागार में सीओ अमृतपुर की अध्यक्षता में एसजेपीयू एण्ड एएचटीयू की मासिक समीक्षा बैठक संपन्न हुई। जिसमें महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जारी विभिन्न एसओपी जैसे सड़क जैसी पारिस्थितियों में रहने वाले बच्चों हेतु विशेष रेस्क्यू अभियान चलाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा हुई।। पुलिस उपमहानिरीक्षक महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उ0प्र0 लखनऊ के पत्र के आलोक में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण अधिनियम-2015 की धारा-8(३) का क्रियान्वयन नियमानुसार कराने के सम्बन्ध में एवं बाल श्रम उन्मूलन अभियान 01 जून से 30 जून तक संयुक्त रुप से करायें जाने के संबंध में चर्चा की गयी तथा पाक्सो एक्ट के मामलों में सी0डब्लू0सी0 के समक्ष शत-प्रतिशत रिर्पोटिंग हेतु बाल कल्याण अधिकारी व कर्मचारीगणों को निर्देशित किया गया। अनुसंधान एवं अभियोजन, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी/विवेचक के समक्ष आ रही समस्या, आश्रय गृहों में लंबे समय से आवासीय बच्चों के संबंध में चर्चा की गयी। पीडि़ता के आवासन, बाल श्रम और भिक्षावृत्ति, मानव तस्करी की रोकथाम, पीटी ऑफेंस पर प्राप्त निर्देशों के संबंध में कार्यवाही, किशोर न्याय अधिनियम 2015 में हुए नवीनतम संशोधन, पॉक्सो एक्ट के मुकदमे पंजीकृत करते समय कार्यवाही, रेस्क्यू किए बालकों के पुनर्वास के संबंध में चर्चा और बाल कल्याण अधिकारी के कर्तव्य और दिशा-निर्देश का पालन आदि के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। बाल संरक्षण अधिकारी सचिन सिंह द्वारा मुख्यमंत्री के शासनादेश के तहत अवगत कराया कि दिनांक 01 मार्च २०२० के उपरान्त कोविड-19 के तहत माता पिता व संरक्षक की मृत्यु होने पर पीडि़त बालक-बालिकाओं को 4000 रुपया प्रतिमाह सहायता प्रदान किये जाने व दिनांक ०१ मार्च २०२० के उपरान्त अप्राकृतिक मृत्यु होने पर 2500 रुपया प्रति माह सहायता प्रदान किये जाने का प्रविधान है, इसके सम्बन्ध में चर्चा की गयी तथा समस्त थानों में प्रचार-प्रसार हेतु निर्देशित किया गया। बैठक में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष डॉ रमाकान्त शर्मा, सदस्य सुनील कुमार, अजीत प्रताप सिंह, पूजा कुमारी, डॉ0 जितेन्द्र चतुर्वेदी, डॉ0 संजीव गंगवार, हरिनंदन ओझा समेत जनपद के समस्त थानों के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी व कर्मचारीगण, थाना जीआरपी व आरपीएफ के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे।