फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। ठगी पीडि़त जमाकर्ता परिवार ने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को भेजकर मांग की है कि संसद ने सर्वसम्मति से वर्ष 2019 में अनियमित जमा योजनायें पाबंदी कानून 2019 बनाकर ठग कम्पनीज एवं ठग सोसाइटीज में डूबी हुई जमा राशि को पीडि़त आवेदक को 180 दिन में जमा राशि के दो से तीन गुना वापस दिलाने का कानूनी अधिकार दिया था। अनियमित जमा योजनायें पाबंदी अधिनियम 2019 के अंतर्गत देश के प्रत्येक जिले में पीडि़त आवेदकों से आनेदन लेने और उनका भुगतान करने हेतु भुगतान पटल की स्थापना कागजों में कानून में हुई थी, अनियमित जमा और नियमित जमा योजनाओं में जनता के जमा धन की वापसी हेतु संसद और सरकार ने देशभर में विशेष न्यायालय सक्षम अधिकारी, सहायक सक्षम अधिकारी और अन्य नोडल एजेंसीज का चयन एवं नियुक्ति की थी और कानून बनाकर जनता को यह विश्वास दिलाया था कि सरकार उनका डूबा हुआ और ठगा गया धन वापस करेगी और दोषी संचालकों को दण्डित करेगी, समयबद्ध कानून के लागू होने के ५ वर्ष बीत जाने के बावजूद भी बहुत से राज्यों एवं जिलों में संघ या राज्यों ने बुडस एक्ट २०१९ के अंतर्गत पीडि़तों से न आवेदन आमंत्रित किये न आवेदन लेने के बाद उनका धन विधि सम्मत रुप से वापस किया। जो करोड़ों नागरिकों के साथ अन्याय है और इसका प्रतिकार करना हमारा धर्म और अधिकार है। हमारे जिला, तहसील, नगर, गांवों में लाखों ठगी पीडि़त हैं जिनकी पूंजी सरकारी एजेंसी और ठगों के पास फंसी है। जो बार-बार आवेदन करने के बाद भी जिला प्रशासन व सक्षम अधिकारी वापस नहीं कर रहे हैं। जिसकी वजह से लाखों परिवारों के सामने भुखमरी की स्थिति आ गयी है। इस मौके पर सुमन प्रभा शर्मा, अरुण कुमार, श्रीकृष्ण, राममहेश, अरुण कुमार, राजपाल, अजयराम, रजनेश, प्रणवीर सिंह कटियार, जगदीश प्रसाद, सोनी देवी, राजेश कुमार, सूरजमुखी आदि मौजूद रहे।