हाल ही में, मद्रास उच्च न्यायालय ने साइमन एवं अन्य बनाम राज्य के मामले में माना है कि सार्वजनिक रूप से एकत्रित होना और पुलिस के विरुद्ध प्रदर्शन करना अपराध नहीं माना जाएगा, जब तक दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973(CrPC) की धारा 144 के प्रावधानों के अधीन कोई निषेधात्मक आदेश नहीं है।
पुलिस के खिलाफ इकट्ठा होना और प्रदर्शन करना अपराध नहीं, जब तक कि उस जगह पर CrPC का सेक्शन 144 लागू न हो.’- मद्रास हाईकोर्ट
दरअसल,आरोपी पुलिस के खिलाफ इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे थे. आरोपियों का कहना था कि पुलिस ने एक व्यक्ति को इतना मारा कि उसकी हिरासत में मौत हो गई. पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ साल 2022 में FIR दर्ज किया था. कोर्ट ने फैसले में FIR रद्द करने का आदेश दिया