दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। फिलहाल, फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। फिलहाल, फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। केजरीवाल ने कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दायर की। इसके बाद हाईकोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को अपना जवाब पेश किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में सुनवाई चल है। केजरीवाल की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और एडवोकेट विक्रम चौधरी मौजूद हैं। ED की तरफ से ASG एसवी राजू ने पैरवी की। सिंघवी ने कहा- लेवल प्लेइंग को ध्यान में रखते हुए यह बहुत इम्पॉर्टेंट केस है। इसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकसभा चुनाव शामिल हैं, जो लोकतंत्र का हिस्सा है। इससे हमारा मूलभूत ढांचा बनता है। केजरीवाल की गिरफ्तारी से यह निश्चित हो गया है कि वो लोकतांत्रिक गतिविधियों में नहीं शामिल हो पाएंगे। On party MP Sanjay Singh’s bail, AAP leader and Delhi Minister Gopal Rai says, “Sanjay Singh will be released from jail soon. We are hopeful that they will also release Arvind Kejriwal soon…the party was not going through a phase of disappointment, but it was going through a phase of andolan. This revolution will continue till the time Arvind Kejriwal and Manish Sisodia are not released. Money trail has been found…If others (accused) are found, why won’t we name them (as accused), says, ASG SV Raju, representing the Enforcement Directorate in the Delhi liquor policy case. जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है. केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और 22 मार्च को ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित रिमांड के आदेश को चुनौती दी थी. हाई कोर्ट में दायर याचिका में केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को अवैध बताया था. आज इसी मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई की गई. केजरीवाल की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी पैरवी की और ईडी की ओर से की गई गिरफ्तारी पर सवाल उठाए. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.ED की ओर से पैरवी करते हुए ASG SV राजू ने कहा कि मैं थोड़ी दुविधा में हूं. इस याचिका पर इस तरह से बहस की गई है जैसे कि यह जमानत की अर्जी है न कि गिरफ्तारी को रद्द करने की याचिका. ASG ने कहा कि हम आम आदमी पार्टी की कुछ संपत्तियों को अटैच करना चाहते हैं. अगर हम ऐसा करेंगे तो वे कहेंगे कि चुनाव के समय ये सब किया है. अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वे कहेंगे कि सबूत कहां हैं? इसलिए मैं थोड़ी दुविधा में हूं.