SBI ने चुनाव आयोग को सौंप दिया इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा, ECI इस दिन करेगा सार्वजनिक

उच्चतम न्यायालय में CJI डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने चुनाव आयोग को 15 मार्च तक एसबीआई से प्राप्त डेटा को अपने आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करने का निर्देश दिया है। अब चुनाव आयोग को 15 मार्च तक बैंक से मिले डेटा को अपने आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करना होगा। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने चुनावी बॉन्ड का विवरण चुनाव आयोग (ईसी) को सौंप दिया है। शीर्ष अदालत ने एसबीआई को चौबीस घंटे के भीतर चुनावी चंदे की जानकारी आयोग को सौंपने का आदेश दिया था। ईसी ने विवरण मिलने की पुष्टि की है। चुनाव आयोग ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय के 15 फरवरी और 11 मार्च के आदेश के अनुपालन में एसबीआई द्वारा आज ईसी को चुनावी चंदे की जानकारी प्रदान की गई है।

In compliance of Hon’ble Supreme Court’s directions to the SBI, contained in its order dated Feb 15 & March 11, 2024 (in the matter of WPC NO.880 of 2017), data on electoral bonds has been supplied by State Bank of India to Election Commission of India, today, March 12, 2024.

एसबीआई ने भारत के चुनाव आयोग को चुनावी बांड का विवरण सौंप दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को चुनावी बॉन्ड के संबंध में फटकार लगाई थी। उच्चतम न्यायालय ने यह सख्ती भारतीय स्टेट बैंक को तब दिखाई जब उसने चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारियां जमा करने के लिए और अधिक समय मांग रहा था।

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