माफिया अनुपम दुबे के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट में 1135 पृष्ठों का आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल

113 करोड़ 18 लाख 13 हजार 479 रुपये रुपये की कुर्की
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज।
पुलिस ने माफिया अनुपम दुबे के गिरोह के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में 1135 पृष्ठों का आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया है। मालूम हो कि 13.11.2021 को कोतवाली फर्रुखाबाद के प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार शुक्ल द्वारा कोतवाली फर्रुखाबाद पर मु0अ0सं0 899/2021 धारा 3 (1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाजविरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें अनुपम दुबे पुत्र महेश चन्द्र दुबे नि0 हाल पता मो0 कसरट्टा थाना कोतद्ध फतेहगढ़ मूल निवासी ग्राम सहसापुर थाना मोहम्मदाबाद अनुराग दुबे उर्फ डब्बन दुबे, अभिषेक रस्तोगी उर्फ सोनू रस्तोगी पुत्र पन्ना लाल रस्तोगी, पंकज रस्तोगी उर्फ वंशी रस्तोगी पुत्र पन्नालाल रस्तोगी निवासी वृन्दावन गली थाना कोतवाली फर्रुखाबाद को आरोपी बनाया गया था। जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक थाना मऊदरवाजा सम्पादित गई।

पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पूरक गैंगचार्ट दिनांक 06.11,2023 को अभियुक्तगण विनय दुबे उर्फ सोनू पुत्र स्व0 उमेशचन्द्र दुबे निवासी मोहल्ला नवाब न्यामत खाँ कोतवाली फर्रुखाबाद, संदीप पाठक उर्फ अक्कू पाठक पुत्र सत्य प्रभाकर पाठक निवासी बागकूंचा महावीरगंज, गौरव गुप्ता पुत्र हरिबाबू गुप्ता निवासी बूरावाली गली, देवेन्द्र मिश्रा उर्फ डब्बू मिश्रा पुत्र काशीनाथ मिश्रा निवासी कटरा बू अली खाँ, अभिषेक उर्फ अभि दुबे पुत्र बृजेश कुमार दुबे निवासी मोहल्ला घेर श्यामू खाँ निकट घूँघट पैलेस। गौरव गुप्ता उर्फ रज्जू पुत्र वीरेन्द्र गुप्ता निवासी वृन्दावन गली बाग कूंचा, संदीप दुबे पुत्र नरेश दुबे निवासी घेर श्यामू खाँ निकट घूँघट पैलेस कोतवाली फर्रुखाबाद का नाम प्रकाश में आया। विवेचना में अभियुक्त अपने साथियों के साथ मिलकर आर्थिक एवं भौतिक लाभ प्राप्त करने हेतु अवैध शस्त्रों से लैस होकर घर में घुसकर जान से मारने की नीयत से फायर करना, हत्या का प्रयत्न करना व हत्या जैसे जघन्य अपराध कारित कर दहशत फैलाकर रंगदारी के रूप में धन की मांग कर. अवैध धन के लिए वसूली के लिए आपराधिक षड्यंत्र व गंभीर प्रकृति के अपराध कारित करके अवैध कृत्यों एवं अपराधों से अर्जित किये गये अवैध धन चल अचल सम्पत्ति अपने साथी व परिवारीजन के नाम एकत्रित की थी। इसके द्वारा अपराध करके अर्जित की गयी सम्पत्ति जो इसके एवं परिवारीजनों व अन्य सहयोगी सदस्यों के नाम 65 अचल सम्पत्ति, 14 वाहन एवं 40 बैंक खातों को कुर्क किया गया। जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 113 करोड़ 18 लाख 13 हजार 479 रुपये है, को उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम की धारा 14 (1) के अंतर्गत कुर्क किया गया। मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त अनुपम दुबे एवं सह अभियुक्तगण अनुराग दुबे उर्फ डब्बन, पंकज रस्तोगी एवं अभिषेक रस्तोगी के विरुद्ध 1135 पृष्ठों का आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।

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