परिवहन विभाग का 10.69 करोड़ रुपया बकाया
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। परिवहन कार्यालय में बस, ट्रक, ऑटो यूनियन की बैठक सम्पन्न हुई। परिवहन विभाग द्वारा लागू की गयी एक मुश्त समाधान योजना की सम्पूर्ण जानकारी दी गयी। एआरटीओ प्रशासन वी0एन0चौधरी ने बताया कि परिवहन वाहनों पर बकाया कर के बिलम्ब हेतु देय पेनाल्टी पर शत-प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी है तथा यह योजना तीन माह की अवधि के लिये 05 फरवरी तक लागू रहेगी। इसमें वाहन स्वामी तथा उनके विधिक वारिस के विभिन्न मामलों में न्यायालयों में लम्बित होने का बकाया कर वाले परिवहन यान भी पात्र होगें। वाहन स्वामी जिनके प्रकरण सम्बन्धित न्यायालयों/उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) अथवा उप परिवहन आयुक्त (यात्रीकर) के समक्ष लम्बित हैं वह भी इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त परिवहन यानों के स्वामी तथा वित्त पोषक जिन पर मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 51 के अधीन कब्जा कर लिया गया हो तथा जिनके विरूद्ध वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया हो भी योजना के अन्तर्गत पात्र हैं। योजना का लाभ लेने के लिये वाहन स्वामी तथा उनके विधिक वारिस को एआरटीओ प्रशासन को तिपहिया एवं हल्के मोटर यान सकल यान भार 7500 कि0ग्रा0तक के मामले में आवेदन शुल्क 200 तथा अवशेष यानों हेतु आवेदन शुल्क 500 सहित आवेदन प्रस्तुत करना होगा। कोई आवेदन निर्धारित अवधि के बाद स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा बकाया देय कर की कुल धनराशि एक मुश्त जमा की जायेगी। परिवहन विभा का विभिन्न प्रकार के वाहनों पर 6 करोड़ 38 लाख रुपया का कर बकाया है। जिस पर 4 करोड़ 31 हजार पेनाल्टी देय है। बैठक में एआरटीओ प्रवर्तन सुभाष राजपूत तथा ट्रांसपोर्टर पंकज मिश्रा, मनोज अग्निहोत्री एडवोकेट आदि उपस्थित रहे।