जबाबी मुकदमे में हत्या व हत्या के प्रयास में दोष सिद्ध…

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। दो पक्षो में जबाबी मुकदमे में हत्या व हत्या के प्रयास के मामले में अपर जिला जज ई सी एक्ट न्यायधीश राकेश कुमार सिंह ने दोषी करार देते हुये सजा के बिंदु 15 फरवरी को सुनवाई है.बीते वर्ष 1998 को थाना जहानगंज के ग्राम सितौली में आम रस्ता पर लेट्रीन व बरामदा के निर्माण के मामले दोनों पक्षो के विवाद चल रहा था 6 अक्टूबर को 1998 को सुबह लगभग 8 बजे दोनों पक्षो में मारपीट व धारदार हथियार व फायरिंग की घटना घटित हुई जिसमें एक युवक की गोली लगने से म्रत्यु हो गई थी जिसमे हत्या के मामले में मुकदमा वादी सुशील कुमार पुत्र श्रीधर दीक्षति की तहरीर के आधार पर राजकुमार , कृष्णकांत , राधाकांत , राजेश्वर , रामाकांत ,उमाकांत के विरुद्ध विवेचक ने मुकदमा पंजीकृत कर माननीय न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया करवाया था व दूसरे पक्ष से हत्या के प्रयास में 156(3) के तहत मुकदमा पंजीकृत करवाया था जिसमे मुकदमा वादी श्रीमती कांति ने बताया कि जानलेवा हत्या के प्रयास के मामले में बताया कि श्रीधर , सुधीर , नीरज , केशवनन्द, हनारिननदं, अरविंद , आरेन्द्र के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर विवेचक ने माननीय न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता हरनाथ सिंह , राजीव भगोलिवाल , अखिलेश राजपूत की कुशल पैरवी के आधार पर अपर जिला जज ई सी एक्ट न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने दोनों पक्षो से श्रीधर , सुधीर ,नीरज , राजकुमार ,कृष्णकांत , राधाकांत , राजेश्वर को दोषी करार देते हुए न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया सजा के बिंदु पर 15 फरवरी को सुनवाई होगी मुकदमा विचारण के दौरान रामाकांत , केशवानंद , हरिनन्दन, अरविंद की म्रत्यु हो गई वही आरेन्द्र की पत्रावली पृथक कर किशोर न्यायबोर्ड में पृथक कर दी गयी

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