फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। बिना लाइसेंस व्यवसाये करते पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपर मुख्य न्यायाधीश ने छह माह का कारावास एवं एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा से दुकानदार को दंडित किया।
सूरज टे्रडर्स लोको रोड मसेनी पर बिना लाइसेंस के व्यवसाये करते पाये जाने पर अपर मुख्य न्याय दण्डाधिकारी राजेश कुमार ने एश्वर्य रस्तोगी पुत्र पवन रस्तोगी निवासी रस्तोगी मोहल्ला को छह माह का साधारण कारावास व एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की धनराशि अदा न किये जाने पर दोषसिद्ध को एक माह का कारावास भुगतना पड़ेगा। कारावास में बितायी गई अवधि को सजा में समायोजित की जायेगी। बताते चले कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षाधिकारी सुभाष तिवारी को २०१९ में छापा मारी करने पर सूरज टे्रडर्स पर बिना लाइसेंस के व्यवसाये करते ऐश्वर्य रस्तोगी को पकड़ा था। जिसमें २५ लाख का टर्नओवर बताया गया था, लेकिन इस बारे में लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया जा सका था। अभिहित अधिकारी की अनुशंसा पर वाद स्वीकृत कर लिया गया था। जिस पर अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ने अपना फैसला सुनाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी खाद्य सुरक्षाधिकारी बृजेन्द्र सिंह व आशुतोष राय ने की।