फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। सहायक आयुक्त (खाद्य) अभिहित अधिकारी सय्यद शाहनवाज हैदर आबिदी के निर्देशन में एवं मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशुतोष राय के नेतृत्व में पूर्व में चलाये गये अभियानों में अधोमानक/मिथ्याछाप/असुरक्षित खाद्य पदार्थ विक्रय करने वाले तथा बिना पंजीकरण प्राप्त किए खाद्य व्यवसाय करने वाले खाद्य कारोबार कर्ताओं के विरूद्ध न्यायालय में वाद दायर किये गये थे। एडीएम/एफ/असा/ न्याय निर्णायक अधिकारी सुभाष चन्द्र प्रजापति ने 19 वादों में 7 लाख 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। पैरवी खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशीष कुमार वर्मा व डा0 शैलेन्द्र रावत ने गयी।
22 जुलाई 2022 को रजत अग्रवाल पुत्र नरेश चन्द्र अग्रवाल के किराना बाजार स्थित खाद्य प्रतिष्ठान मेसर्स दि इण्डियन ग्रिल पर अस्वच्छकर स्थिति में खाद्य पदार्थों का विनिर्माण व विक्रय करते पाये जाने पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
24 जून 2022 को चन्द्रपाल पुत्र रामकिशन के संकिसा रोड स्थित खाद्य प्रतिष्ठान से संग्रहीत खाद्य पदाथ जांच में विनियमों का उल्लंघन पाया गया था। जिस पर न्यायालय ने 15 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया है। 19 जुलाई 2022 को आसिम खान पुत्र आबिद खान के ग्राम अजीजलपुर जहानगंज स्थित खाद्य प्रतिष्ठान से संग्रहीत खाद्य पदार्थ चूरन गोला पैक्ड (शुगर कान्फेक्शनरी) का नमूना जांच में अधोमानक पाया गया व बिना पंजीकरण के कारोबार करने पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। 19 मई 2022 को पेशकार पुत्र रामेश्वर दूध फेरी विक्रेता से संग्रहीत खाद्य पदार्थ भैंस का दूध का नमूना जांच में अधोमानक पाया गया व बिना पंजीकरण के कारोबार करने पर 22000 रूपये का अर्थदंड लगाया गया। 15 जून 2022 को गुलफाम पुत्र दीन मोहम्मद बबना तिराहा नवाबगंज स्थित खाद्य प्रतिष्ठान से संग्रहीत खाद्य पदार्थ का नमूना जांच में मिथ्याछाप पाये जाने पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। 26 अपै्रल २०23 को हिमांशु चैरसिया पुत्र राजेन्द्र कुमार चैरसिया धन्सुआ स्थित खाद्य प्रतिष्ठान से मूल बन्द पाउच का नमूना जांच में मिथ्याछाप पाये जाने व बिना पंजीकरण के खाद्य व्यापार करने पर 35 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। 23 सितम्बर २022 को मनोज कुमार पुत्र कश्मीर सिंह मैन रोड बीबीगंज स्थित खाद्य प्रतिष्ठान से संग्रहीत खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध का नमूना जांच में अधोमानक पाये जाने पर 20 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया गया। 30 अपै्रल 2022 को राजेन्द्र प्रसाद पुत्र पंचम नवाबगंज रोड हथियापुर स्थित खाद्य प्रतिष्ठान से छेना मिठाई का नमूना जांच में बाह्य पदार्थ युक्त पाये जाने व बिना पंजीकरण के व्यापार करने पर 20 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया गया। 18 मई 2022 को सुरेश चन्द्र पुत्र प्रेमचन्द्र मोहल्ला गंगा दरवाजा निकट पांचाली स्कूल कम्पिल स्थित खाद्य प्रतिष्ठान से संग्रहीत खाद्य पदार्थ बेसन का नमूना जांच में अधोमानक पाये जाने पर 5 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया गया। 12 मार्च 2022 को आनन्द कुमार पुत्र राजाराम बूरा वाली गली पर विक्रय हेतु ले जाये जा रहे सरसों तेल के ड्रमों से संग्रहीत खाद्य पदार्थ सरसों का तेल का नमूना जांच में अधोमानक पाये जाने पर 55000 रूपये का अर्थदंड लगाया गया। 30 सितम्बर 2022 को अजय राजपूत पुत्र राजेन्द्र कुमार के सधवाड़ा कायमगंज स्थित खाद्य प्रतिष्ठान किराना स्टोर से संग्रहीत खाद्य पदार्थ छुआरा का नमूना जांच में मिथ्याछाप पाये जाने पर 35000 रूपये का अर्थदंड लगाया गया। 23 फरवरी 2023 को केशव गुप्ता पुत्र रामेश्वरदयाल गुप्ता लिंजीगंज स्थित खाद्य प्रतिष्ठान बिना खाद्य पंजीकरण के खाद्य व्यापार करते पाये जाने पर 5000 रूपये का अर्थदंड लगाया गया। 26 अपै्रल 2018 को दिनेश मिश्र पुत्र रामनिवास मिश्र ठण्डी सडक़ स्थित खाद्य प्रतिष्ठान मेसर्स डी0एम0 ट्रेडर्स से संग्रहीत खाद्य पदार्थ का नमूना जांच में मिथ्याछाप पाये जाने पर 50 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया है। 20 अपै्रल 2017 को गौरव अग्रवाल पुत्र दिनेश अग्रवाल सेन्ट्रल जेल चैराहा स्थित खाद्य प्रतिष्ठान मेसर्स अग्रवाल सेल्स कारपोरेशन से संग्रहीत खाद्य पदार्थ निम्बू मसाला सोडा का नमूना जांच में मिथ्याछाप पाये जाने पर 2 लाख 80 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया गया। 10 जुलाई 2017 को वीरेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र राजकुमार गुप्ता जटवारा रोड कायमगंज स्थित खाद्य प्रतिष्ठान से कोल्ड ड्रिंकस का नमूना जांच में मिथ्याछाप पाये जाने पर 85 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया गया। 8 अगस्त 2022 को रूपेश कनौजिया पुत्र जितेन्द्र कनौजिया मदारबाड़ी स्थित खाद्य प्रतिष्ठान जितेन्द्र उर्फ लल्ला पनीर भण्डार से संग्रहीत खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना जांच में अधोमानक पाये जाने पर 15 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया। 3 जुलाई 2022 को अमीर चन्द्र पुत्र अभिलाख पुराना नखासा कायमगंज पर मोटरसाइकिल पर दूध फेरी विके्रता से संग्रहीत खाद्य पदार्थ भैंस का दूध का नमूना जांच में अधोमानक पाये जाने पर 8 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया गया। 17 अगस्त 2023 को शोहेब कुरैशी उर्फ मुन्ना पुत्र असलम को पुलगालिब कायमगंज बिना पंजीकरण के मुर्गे के मांस का खाद्य व्यापार करते पाये जाने पर 10 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया गया। 17 अगस्त 2023 को मोहम्मद शहरान कुरैशी पुत्र शरीफ कुरैशी को पुलगालिब कायमगंज बिना पंजीकरण के मुर्गे के मांस का खाद्य व्यापार करते पाये जाने पर 10 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया गया है।