*झूठे मुकदमे में फंसाकर किशोर को जेल भिजवाने का मामला
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। गलत मुकदमे में फांसकर किशोर को जेल भेज देने और किशोर न्याय बोर्ड से उसके ऊपर दोषसिद्ध न होने पर पीडि़त ने तत्कालीन पुलिस कर्मियों के विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर किया और कड़ी कार्यवाही करने की गुहार लगायी।
प्रार्थी शिवम उर्फ सार्थक पुत्र बादाम सिंह ने दायर याचिका में दर्शाया कि 15 नवम्बर 2013 को तत्कालीन मऊदरवाजा थाना प्रभारी श्रीकान्त यादव, सिपाही रमाशंकर, धर्मेन्द्र कुमार, नीरज कुमार, जीप चालक रामसेवक, एसआई इन्द्रेश कुमार, जगमोहन भदौरिया, कमल कुमार तिवारी उसके अर्रापहाड़पुर स्थित घर में घुस आये और पीडि़त के पिता बादाम सिंह शाक्य से उनके नाम स्वीकृत रायफल मांगी। पिता उस समय घर पर नहीं थे। पीडि़त ने आरोपियों को रायफल व कारतूस निकाल कर दे दिये। उस समय पीडि़त 14 वर्ष का नाबालिक किशोर था। आरोपी उसे जबरन जीप में बैठाकर थाना मऊदरवाजा ले आये और आम्र्स एक्ट में झूठे कूटरचित षड्यंत्र के तहत फंसा दिया और जेल भेज दिया। किशोर न्याय बोर्ड के सामने कई बार आरोपियों ने स्वीकार किया कि शिवम की गलती नहीं थी। उन्होंने झूठी फर्द तैयार की थी। किशोर न्याय बोर्ड ने पीडि़त को बरी कर दिया और महीने भर के अंदर झूठा केस लगाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने का आदेश दिया, लेकिन डीएम व पुलिस अधीक्षक द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई व किशोर न्याय बोर्ड के आदेश की अवेहलना की गई। ऐसे में पीडि़त ने न्यायालय की शरण ली है और आरोपियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हे दंडित कराने की मांग की है।