प्रयागराज समृद्धि न्यूज।
इलाहाबाद हाईकोर्ट से यूपी की योगी सरकार को बड़ी राहत,
सरकारी वकीलों की नियुक्ति मामले में मिली सरकार को राहत,
सरकारी वकीलों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट से खारिज,
हाईकोर्ट ने नियुक्ति में नियमों की अनदेखी का आरोप बेबुनियाद माना,
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, याचिका में लगाए गए आरोपों का ठोस आधार नहीं,
मनमाने तरीके से नियुक्ति का आरोप लगाकर दाखिल की गई थी जनहित याचिका,
नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर उठाए गए थे सवाल,
महिला वकील सुनीता शर्मा व अन्य लोगों ने दाखिल की थी जनहित याचिका,
चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की डिवीजन बेंच ने खारिज की जनहित याचिका।