चार वर्ष पूर्व पिता को खेत पर बुलाने गयी थी किशोरी को अगवा कर घटना को आरोपियों ने दिया था अंजाम
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। खेत पर पिता को बुलाने जा रही नाबालिग किशोरी को रास्ते में आरोपियों ने उसे पकडक़र गैंग बनाकर दुष्कर्म करने के बाद हत्या कर साक्ष्य मिटाने के लिए सरसो के खेत में दफन कर दिया था। उक्त मामले में अपर जिला जज विशेष पाक्सो एक्ट न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने अभियुक्त राधेश्याम पुत्र राजाराम निवासी शफीपुर उन्नाव वर्तमान पता अहिरानी गली गवालटोली कानपुर को मृत्यु दण्ड व जितेंद्र, मिंटू उर्फ शैलेन्द्र पुत्रगण सत्यपाल निवासी लीलापुर अमृतपुर अंतिम सांस तक का कारावास की सजा से दंडित किया। कुल जुर्माने का ५० प्रतिशत भाग मृतका के पिता को दिया जायेगा।
विगत 4 वर्ष पूर्व कोतवाली अमृतपुर क्षेत्र के पीडि़त पिता ने पुलिस को दी गयी तहरीर में दर्शाया कि 18 जनवरी 2019 को सुबह 7 बजे मैं अपने खेत की सिंचाई करने अपने भाई के साथ गया था। जब 2 बजे घर वापस पहुंचा तो मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि छोटे लडक़े का मकान के सामने बाइक से ऐक्सिडेंट हो गया था। उसे कुछ चोटे आई हैं। आपको खेत से बुलाने के लिए बड़ी लडक़ी करीब 11 बजे गयी थी, जो अभी तक वापस नहीं आई। मैं और मेरा भाई पुत्री की खोजबीन करने लगे, तभी गांव के मास्टर के खेत के पास पहुंचा तो मिंटू के गेंहू के खेत में सिंचाई हो रही थी। मिंटू से फोन कर मैने अपनी लडक़ी के बारे में पूंछा तो उसने बताया कि मेरे खेत के सामने सरसो के खेत में पुत्री दिखाई दी, तभी एक युवक ने भी बताया कि सरसो के खेत में दिखाई दी। मेरा भाई सरसो के खेत में खोजबीन करने लगा, सरसो में अंदर घुसकर देखा तो पुत्री चप्पल पड़ी हुई थी और कुछ ताजी मिट्टी खुदी दिखाई दी। मिट्टी को हटाकर देखा तो मेरी पुत्री का शव बरामद हुआ और उसके गले पर चोंटों के निशान बने हुए थे। तहरीर के आधार पर पुलिस ने अज्ञात के विरूद्ध हत्या व साक्ष्य मिटाने के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता प्रदीप सिंह, विकास कटियार, अनुज कटियार, अभिषेक सक्सेना की कुशल पैरवी के आधार पर विशेष पाक्सो एक्ट न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने हत्या व गैंगरेप तथा पाक्सो एक्ट व साक्ष्य मिटाने के मामले दोषी करार देते हुए अभियुक्त राधेश्याम को मृत्यु दण्ड की सजा व 1 लाख 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। वहीं जितेंद्र, मिंटू को अंतिम सांस तक का कारावास व 1 लाख २० हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। जुर्माने के कुल अर्थदण्ड 3 लाख 60 रुपये का 50 प्रतिशत मृतका के पिता को दिया जाएगा। अभियुक्त राधेश्याम आज मंगलवार की तिथि से 30 दिन के अंदर उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है। वहीं न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि मृतका के परिवार को अभियुक्तों द्वारा जुर्माने की राशि अगर अदा नहीं की जाती है तो शासन द्वारा इस राशि को दिलाया जाये और गरीब परिवार के लिए जो भी योजनायें होती है उनके तहत पीडि़त परिवार को उन योजनाओं का लाभ दिलाया जाये।