फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अधिवक्ता के साथ मारपीट व लूट के मामले में जेल में निरुद्ध सिपाही की जमानत याचिका न्यायाधीश ने खारिज कर दी।विगत वर्ष 2018 में अधिवक्ता शैलेन्द्र कुमार शर्मा ने एन्टी डकैती न्यायालय में तत्कालीन कर्नल चौकी इंचार्ज अनिल भदौरिया, सिपाही नवनीत सिंह, सुरेन्द्र सिंह, तत्कलीन कोतवली प्रभारी दीपक कुमार, एसआई के विरुद्ध न्यायालय में परिवाद दायर किया था। जिसमें बताया कि मेरे साथ जान से मारने की नियत से हमला हुआ था। उसकी सूचना दर्ज कराने कोतवाली जा रहा था। फोन कर चौकी इंचार्ज अनिल भदोरिया ने कोतवाली बुलाया और कहा कि उक्त मामले में समझौता कर लो, मेरे मना करने पर नवनीत, सुरेन्द्र, अनिल भदोरिया ने लाठी-डंडो से मारपीट की और मेरी जेब से दो हजार रुपये व सोने की चेन लूट तथा धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाते हुए चोटी काट दी। उक्त मामले न्यायालय ने परिवाद दर्ज कर तलब कर लिया। उसके न्यायालय से एकाएक आदेशिकाय भेजी गयी। उक्त लोगों के विरूद्ध गैर जमानती वारंट व सीआरपीसी 82, 83 की कार्यवाही की गयी। न्यायालय की अवहेलना के तहत धारा 174ए के तहत मामला दर्ज किया था। सुरेंद्र कुमार को कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस ने 31 अगस्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सुरेंद्र सिंह की जमानत याचिका पर परिवादी के अधिवक्ता राजीव राठौर, राहुल परिहार ने दलीलें पेश की। एंटी डकैती न्यायाधीश कृष्ण कुमार सिंह ने सिपाही सुरेंद्र कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी।