हत्या के मामले में दोष सिद्ध

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। हत्या के मामले में अपर जिला जज विशेष एससी/एसटी न्यायधीश महेंद्र सिंह ने जीतू पुत्र स्व0 धनीराम निवासी मोहल्ला आरा कसान कोतवाली फर्रुखाबाद को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर 27 सितम्बर की तिथि नियत की गयी है। बीते 16 वर्ष पूर्व जनपद एटा के थाना राजा का रामपुर क्षेत्र के ग्राम पहरा निवासी मुलायम सिंह पुत्र बाबूराम ने कोतवाली फर्रुखाबाद पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि मेरे भाई की ससुराल कछियाना में है। मेरी भाभी की मृत्यु 10 वर्ष पूर्व हो गयी थी। मेरा भाई रोशन उर्फ मुन्ना अपने दो बच्चों के साथ अपना निजी मकान बनाकर मोहल्ला आरा कसान में रह रहा था। वो मकान में ही परचून की दुकान किये था। उनके एक १८ वर्षीय पुत्री नेहा तथा १० वर्षीय पुत्र हिमांशु है। 26 सितम्बर 2007 को मुझे किसी ने फोन कर बताया कि तुम्हारे भाई के घर पर दो दिन से लगा लगा हुआ है। अंदर से बदबू आ रही है। मैं तुरन्त अपने भाई के घर फर्रुखाबाद आया और मोहल्ले के लोगों के सहयोग से मकान का ताला तोड़कर घर के अंदर जा कर देखा, तो कमरे के अन्दर मेरे भाई का शव पड़ा था। तहरीर के आधार पर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात के विरूद्ध हत्या का मामला दर्ज कर लिया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर मृतक की पुत्री नेहा व जीतू पुत्र स्व0 धनीराम के विरूद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। सुनवाई के दौरान नेहा की पत्रावली पृथक कर दी गयी। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता अशोक कटियार, अनुज प्रताप सिंह की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने जीतू को हत्या के मामले दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर 27 सितम्बर की तिथि नियत है।

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