घर में घुसकर मारपीट के मामले में अदालत ने मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश,,,,

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। घर में घुसकर मारपीट एवं महिला से अभद्रता करने के मामले में अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ने संबंधित थाना पुलिस को मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिये है। भवूति लाल निवासी कमालगंज ने न्यायालय में दिये प्रार्थना पत्र में दर्शाया कि २९ सितम्बर २०२२ को रुबी, अखिलेश, पुष्पेन्द्र, रोशनी आदि उसके दरवाजे पर गाली-गलौज करने लगे। मना करने पर एक राय होकर घर में घुस आये और अखिलेश व पुष्पेन्द्र ने पीडि़त की पत्नी को गंदी-गंदी गालियां दी व अश्लीलता व अभद्रता की। विरोध करने पर उसे लाठी-डंडों से पीटा। पीडि़त के भाई ने बचाया तो विपक्षीगणों से उसे ईंट पत्थरों से मारा व जानमाल की धमकी दी। जिससे पीडि़त के भाई राकेश के काफी चोंटे आयी। डाक द्वारा पुलिस अधीक्षक को घटना से अवगत कराया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उल्टे कमालगंज पुलिस ने पीडि़त के पुत्रों द्वारा रुबी व बृजेन्द्र के साथ गाली-गलौज किये जाने का मामला दर्ज कर लिया, लेकिन मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी। न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ने थाना कमालगंज पुुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।

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