बच्ची की हत्या व साक्ष्य मिटाने वाले अभियुक्त को न्यायाधीश ने सुनाई फांसी

दो माह 15 दिन के अंदर पीडि़त परिवार को मिला न्याय
तत्कालीन थाना कम्पिल अशोक कुमार ने की थी विवेचना
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज।
चार वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करके साक्ष्य मिटाने के उद्द्देश्य से बच्ची की हत्या कर देने के मामले में अपर जिला विशेष पाक्सो एक्ट न्यायधीश सुमित प्रेमी ने अभियुक्त शाहिद पुत्र इकरार हुसैन निवासी कटिया थाना कम्पिल को दोषी करार देते हुए मृत्यु दंण्ड की सजा से दंडित किया।
थाना कम्पिल क्षेत्र के ग्राम निवासी पीडि़त ने पुलिस को दी गयी तहरीर में दर्शाया था कि 12 सितम्बर 2023 को सुबह 9 बजे मेरी भतीजी चार वर्षीय घर के बाहर से खेलते समय गायब हो गयी थी। परिवारीजनों ने काफी खोजबीन की, परन्तु पता नहीं चला। मुझे लगभग 6 बजे शाम गांव के लोगों ने बताया कि सुबह 10 बजे करीब शाहिद व उसके दोस्त दारेन को मुर्गीफार्म के पीछे जाते हुए देखा। जानकारी मिलने पर हम अपने साथ अन्य लोगों के साथ शाहिद के मुर्गीफार्म की तरफ गए। वहां जाकर खोजबीन की। मुर्गीफार्म से लगभग 100 मीटर की दूरी पर बच्ची का शव मिला था। मेरी भतीजी के साथ शाहिद व दारेन ने दुष्कर्म कर हत्या कर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर विवेचक थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने विवेचना कर आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की। मुकदमा विचारण के दौरान अभियुक्त दारेन की पत्रावली किशोर न्यायालय में पृथक हो गयी। अभियोजन पक्ष ने उक्त मामले में 16 गवाह प्रस्तुत किये। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता प्रदीप सिंह की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने अभियुक्त शाहिद को दोषी करार देते हुए धारा 302 के अपराध में मृत्युदंड की सजा से दंडित किया। था 1 लाख रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर 6 माह अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। दोषसिद्ध अभियुक्त शाहिद को गर्दन से तब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए। धारा 5/6 के आरोप मृत्युदंड की सजा से दंडित किया तथा 1 लाख रुपये जुर्माना की सजा से दंडित किया। अदा न करने पर 6 माह के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। धारा 201 में 3 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रुपये के जुर्माना, अदा न करने पर 3 माह के अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाए।

अभियुक्त शाहिद


शासकीय अधिवक्ताओं की प्रबल पैरवी से हुआ सम्भव
फर्रुखाबाद।
दुष्कर्म, पास्को व हत्या जैसे जघन्य अपराध में अभियुक्त को मृत्युदण्ड की सजा से न्यायालय द्वारा दंडित किये जाने पर शासकीय अधिवक्ता विकास कटियार ने बताया कि दो माह के अंदर इस अपराध में न्यायालय ने सुनवाई पूरी कर अभियुक्त को दोषी करार देते हुए मृत्यु दंण्ड की सजा से दंडित किया। इससे न्यायालय के प्रति समाज में और अधिक विश्वास बढ़ा है और पीडि़त को न्याय मिला है। वहीं शासकीय अधिवक्ता प्रदीप सिंह का कहना है कि इस फैसले से ऐसा जघन्य अपराध करने की सोच रखने वाले लोगों में कानून का भय और बढ़ेगा। शासकीय अधिवक्ता अनुज कटियार ने कहा कि न्याय विभाग पर सभी को भरोसा है। अभियुक्त को सजा दिलाने के लिए हम व हमारे शासकीय अधिवक्ता साथियों ने जमकर बहस की। तो वहीं विवेचक तत्कालीन थानाध्यक्ष कम्पिल अशोक कुमार ने भी विवेचना के दौरान पुख्ता साक्ष्य व सबूत एकत्रित किये। कोर्ट मोहर्रर कां0 स्वाती, पेेशकार धर्मेन्द्र कुमार सभी कुशल पैरवी से दुष्कर्मी को मृत्युदण्ड दिलाने में सफलता मिली।

शासकीय अधिवक्ता प्रदीप सिंह, विकास कटियार, अनुज कटियार

विवेचना व प्रभावी पैरवी के चलते अभियुक्त को मिला मृत्यु दंड: एसपी
फर्रुखाबाद।
पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने थाना कम्पिल में दो माह पूर्व बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से हत्या करने वाले दो अभियुक्तों में से एक को न्यायालय द्वारा मृत्यु दंड की सजा से दंडित किये जाने पर कहा कि पुलिस द्वारा गुणवत्ता पूर्व तत्कालीन कम्पिल थानाध्यक्ष अशोक कुमार विवेचक व प्रभावी पैरवी के चलते दो माह 15 दिन के अंदर न्यायालय ने अभियुक्त को मृत्यु दण्ड की सजा से दंडित किया। यह पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता है।
न्यायाधीश सुमित प्रेमी अब तक दो लोगों को दे चुके है मृत्यु
फर्रुखाबाद।
अपर जिला विशेष पाक्सो एक्ट न्यायधीश सुमित प्रेमी इससे पहले भी पास्को व हत्या के मामले में अभियुक्त को मृत्यु दंड की सजा सुना चुके है।
29 अगस्त 2023 को न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने अभियुक्त राधेश्याम पुत्र राजाराम निवासी ग्वालटोली कानपुर को पास्को हत्या व साक्ष्य मिटाने के मामले में मृत्यु दण्ड की सजा से दंडित किया था। कम्पिल में दो माह पूर्व बच्ची के साथ दुष्कर्म, हत्या व साक्ष्य मिटाने के मामले में अभियुक्त शाहिद को मृत्यु दण्ड से दंडित किया। अभी तक के कार्यकाल में अपर जिला विशेष पाक्सो एक्ट न्यायधीश सुमित प्रेमी दो को मृत्यु दंड की सजा से दंडित कर चुके है।

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