आत्माहत्या के लिए उकसाने के मामले में युवक को सात वर्ष का कारावास

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एंव सत्र न्यायाधीश विनय कुमार सिंह ने आत्महत्या के लिए उकसाने व जान से मारने की धमकी के मामले में सचिन दुबे पुत्र कल्लू दुबे निवासी श्रंगीरामपुर को दोषी करार देते हुए सात वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
बीते तीन वर्षों पूर्व थाना कमालगंज क्षेत्र के ग्राम शृंगीरामपुर निवासी सुरेश दत्त शुक्ला ने पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया कि मेरे गॉव का ही सचिन दुबे मेरी पुत्री को बरगलाता था। बात न बनने पर धमकाकर फर्जी आईडी बना ली। जिससे लगातार पूरे परिवार को परेशान करता था। पीडि़त ने अपनी पुत्री की शादी 16 जुलाई 2021 को तय कर दी। सचिन ने फर्जी आईडी बनाकर लडक़े पक्ष वालों को अश्लील मैसेज भेजे। जिस वजह से मेरी पुत्री की शादी टूट गयी। हम लोगो ने दूसरी जगह शादी तय कर रहे थे। उसमें भी वह विघ्न डाल रहा था और जान से मारने की धमकी दे रहा था। आये दिन पुत्री के फोन पर मैसेज भेजता था। जिससे तंग आकर पुत्री ने एक सोसाइड नोट लिखा था और उसने आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने साक्ष्य के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व साशकीय अधिवक्ता स्वदेश प्रताप सिंह, पंकज कटियार, संजीव पाल की पैरवी के आधार पर जिला जज एंव सत्र न्यायाधीश विनय कुमार सिंह ने सचिन दुबे को सात वर्ष का कारावास व 10 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। जेल में विताई गयी अवधि सजा की अवधि में समायोजित की जायेगी।

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