अपहरण व दलित उत्पीडऩ में अभियुक्त को छह वर्ष का कारावास

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपहरण व एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट) महेन्द्र सिंह ने अभियुक्त मनू को दोषी करार देते हुए 6 वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया।
2017 में पीडि़त विमलेश कुमार ने दर्ज कराये मुकदमे में दर्शाया था कि 15 जुलाई 2017 को सुबह 10 बजे मेरी चार वर्षीय पुत्री घर के बाहर सडक़ पर खेल रही थी। उसको मनू जो कि मोहल्लेवालों के साथ चार दिन से धान की रोपाई करने के लिए जाता था तथा देशी शराब के ठेके के पास सोता था। पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया। स्कूल में पढ़ रहे बच्चों ने मनू के साथ पुत्री को जाते देखा। पुलिस ने धारा 363, 3643(2)वी एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। बचाव पक्ष व शासकीय अधिवक्ता की कुशल पैरवी के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट) महेन्द्र सिंह ने अभियुक्त मनू को दोषी करार देते हुए धारा 363 में छह वर्ष का कारावास व 2 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 364 में छह वर्ष का कारावास व 2 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 3(2)वी एससी/एसटी एक्ट में छह वर्ष का कारावास व 2 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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