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लूट के मामले में आरोपियों को पांच वर्ष का कारावास

29 वर्ष पूर्व घटित हुई थी घटना
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज।
अपर जिला जज कोर्ट संख्या-5 न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने लूट व चोरी की सम्पति के मामले में जयवीर पुत्र हरिशंकर निवासी नबाबगंज, चंद्रपाल पुत्र सोनेलाल निवासी रायपुर छिबरामऊ, रघुवीर पुत्र जवाहरलाल निवासी सपाखेड़ा जसुआमई छिबरामऊ को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर पांच वर्ष का कारावास और प्रत्येक आरोपी को 25-25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
बीते 29 वर्ष पूर्व डॉ0 रवींद्र सिंह यादव ने नबाबगंज थाना पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया कि पीडि़त 26 अगस्त 1994 को कस्बा नबाबागंज से अपनी ससुराल ग्राम हरदुआ अपने साले देवेंद्र सिंह निवासी ग्राम हरदुआ के साथ पैदल जा रहा था। समय करीब सुबह ०७ बजे बदमाशों ने तमंचे दिखाकर रोक लिया और कहा कि जो भी है हमें दो और खींचकर जंगल में ले जाकर मेरे हाथ की घड़ी छीन ली और जेब से पर्स जबरदस्ती छीन लिया। इस बीच दो औरतें श्यामकुमारी, अनारकली, रामखिलावन निवासी बबना इन लोगों से चांदी तोडिय़ा और अन्य सामान लूट लिया और उपरोक्त बदमाश जंगल की तरफ भाग गए। मेरे पास से 830 रुपये, मेरी बंदूक जमा की पर्ची लूट ली। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्त भानू प्रकाश की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने जयवीर, रघुवीर, चंद्रपाल को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर पांच वर्ष का करवास व 25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

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