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झोलाछाप डॉक्टर को 6 वर्ष का कारावास

50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज।
झोलापछाप डॉक्टर के इलाज के द्वारा युवक की हत्या के मामले में अपर जिला जज प्रथम विष्णु चंद्र वैश्य ने मूलचन्द्र पुत्र रामस्नेही निवासी सिरौली को दोषी करार देते हुये छ: वर्ष का कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

बीते 4 वर्षों पूर्व थाना नबाबगंज क्षेत्र के ग्राम सिरौली निवासी शिवम पुत्र सुरेंद्र सिंह ने पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया कि मेरे पिताजी को सर्दी जुकाम हो गया था। जिसकी दवा गॉव के ही डॉक्टर मूलचन्द्र से लेने के लिए गया था। उन्होंने शराब के नशे न जाने कौन सा इंजेक्शन लगा दिया जिससे उनकी ही दुकान पर मेरे पिताजी की मौत हो गयी थी। पुलिस ने तहरीर के आधार मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व साशकीय अधिवक्ता दीपिका कटियार, अनिल कुमार बाजपेयी की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश विष्णु चंद्र वैश्य ने झोलाछाप डॉक्टर मूलचन्द्र को दोषी करार देते हुए 6 वर्ष का कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया

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