फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। न्यायालय में आख्या प्रस्तुत न करने पर अदालत ने थाना मऊदरवाजा व कादरीगेट थानाध्यक्ष को तलब किया है और उन्हें नियत तिथि पर न्यायालय उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अपर जिला जज कृष्ण कुमार तृतीय ने राज्य बनाम शुभम कुमार आदि धारा 394 थाना मऊदरवाजा में पत्रावली के आदेश 12 दिसंबर के अनुपालन में अभियुक्त चंदन के विरुद्ध धारा 174ए मुकदमा पंजीकृत कर अपनी आख्या एक सप्ताह के अंदर प्रेषित करने हेतु आदेशित किया था, किंतु अभी तक आदेश का अनुपालन में आख्या न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई। उक्त संबंध में अपना स्पष्टीकरण 6 जनवरी को न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थित होकर प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में कार्रवाई की जाएगी। वहीं थाना कादरी गेट प्रभारी निरीक्षक को भी न्यायालय ने आख्या समय पर प्रस्तुत न करने के चलते तलब किया है। रामशरण बनाम राज्य सरकार के मामले में 18 दिसंबर को अभियुक्त रामशरण के जमानतीगण सुशीला पत्नी अंगलाल व अवधेश पुत्र रामेश्वर दयाल के जमानत प्रतिभू प्रस्तुत किए गए। जिसमें जमानती अवधेश कुमार पुत्र रामेश्वर दयाल निवासी खानपुर कादरी गेट व अभियुक्त रामशरण पुत्र रामनाथ निवासी खानपुर कादरी गेट के सत्यापन व्याख्या मांगये जाने हेतु 21 दिसंबर की तिथि नियत की गई थी, लेकिन आपके द्वारा अवधेश की जमानत सत्यापन आख्या प्रेषित की गई। अभी तक रामशरण की सत्यापन आख्या प्रस्तुत नहीं की गई। अपना स्पष्टीकरण नियत तिथि 3 जनवरी को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में कार्रवाई की जाएगी।