अदालतों में व्यक्तिगत पेशी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई.
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इसके लिए एक SOP बना दी है
जहां व्यक्तिगत उपस्थिति जरूरी होगी वहीं जाना पड़ेगा
कोर्ट के अन्य मामलों में हलफनामा दाखिल होगा
अफसरों को अब बुलाने की अग्रिम सूचना दी जाएगी
पर्याप्त तैयारी के लिए अग्रिम सूचना दी जानी चाहिए- SC
उपस्थिति के लिए पहला विकल्प वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग – SC.