फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। सूचना उपलब्ध न कराने व राज्य सूचना आयुक्त द्वारा तलब करने पर आयोग में उपस्थित ना होने पर राज्य सूचना आयुक्त रचना पाल ने शमशाबाद विकासखंड अधिकारी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा से दंडित किया। यह धनराशि शमशाबाद विकास खंड अधिकारी के वेतन से वसूलने का आदेश देते हुए 3 माह के अंदर प्रेषित करें। राज्य सूचना आयुक्त के यहां रामकुमार निवासी मंझना ने अपील दायर की। जिसमें दर्शाया की मैंने ग्राम सभा की गली का क्षेत्रफल कितना है, यह सूचना मांगी थी, लेकिन शमशाबाद खंड विकास अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई। आयुक्त द्वारा नोटिस जारी कर आयोग में उपस्थित होने का शमशाबाद बीडीओ को आदेश दिया, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए। जिसके चलते कार्रवाई की गई है।