लुईस खुर्शीद व अन्य अभियुक्त को जारी हुए सम्मन का तामीला न कराने का मामला
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। न्यायालय की अवहेलना करने के मामले में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक कायमगंज के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण नहीं देते है तो उनके विरुद्ध करवाई के लिए अदालत ने निर्देश दिए हैं।
ज्ञात हो कि धारा 409, 467, 468, 471, 120बी के मामले में अभियुक्तगण पूर्व विदेशमंत्री की पत्नी पूर्व विधायक लुइस खुर्शीद, अतर फारुकी अनुपस्थित चल रहे हैं। न्यायालय ने पूर्व में सम्मन जारी किये थे। जिनका तामीला नहीं कराया गया। इसी मामले में अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार ने थानाध्यक्ष कायमगंज को नियत तिथि पर नोटिस निग्रत करते हुए व्यक्तिगत रुप न्यायालय में तलब किया गया था और यह भी निर्देशित किया गया था कि अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि उनके द्वारा किन परिस्थितियों में न्यायालय से जारी आदेशिकाओं का तामीला नहीं कराया गया था।
कायमगंज कोतवाली प्रभारी के न्यायालय में उपस्थित न होने के संदर्भ में कथन किया गया है जो प्रदर्शित करता है कि थानाध्यक्ष कायमगंज न्यायालय के कार्यों के प्रति कितने उदासीन है। थाना अध्यक्ष कायमगंज के विरुद्ध प्रकीर्ण वाद दर्ज कर धारा 349 सीआरपीसी के तहत मुकदमा पंजीकृत किया जाये और उनके विरुद्ध नोटिस 12 जनवरी के लिए निग्रत किया गया है। उन्हें यह भी निर्देशित किया गया है कि यदि नियत तिथि पर अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करते है और न्यायालय में उपस्थित नहीं होते है तो उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होंगे।